अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय (Pocso court judgement) ने एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास 20 years imprisonment for molesting a minor) एवं 51 हजार रुपये के अर्थ दंड (Pocso court imposed 51 thousand fine) की सजा सुनाई है. मामला 23 नवंबर 2020 का है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी राधाकिशन उर्फ बाबू भाई को धारा 342 के अंतर्गत 1 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड की राशि की अदायगी नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा. धारा 5 ( एल ) (एम) /6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा. उन्होंने बताया कि आरोपी को धारा 5 (एल) (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दंडित किया जा चुका है. इसलिए आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 के अनुसार धारा 377 व 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दंडित नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि मामला क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक गुलकंद फैक्टरी का है. आरोपी फैक्ट्री मालिक है.