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विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर धौलपुर में वर्चुअल कार्यशाला आयोजित - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर 'छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध' थीम पर आधारित राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन हुआ. इसमें अधिकारियों ने पावर पॉइंट के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी.

Virtual workshop organized, Dholpur, World Tobacco Prohibition Day
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर धौलपुर में वर्चुअल कार्यशाला आयोजित
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Published : May 31, 2021, 10:42 PM IST

धौलपुर. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम पर आधारित राज्य स्तरीय वर्चुअल आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण के उपाय और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करने के लिए बने कानूनों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में अधिकारियों ने पावर पॉइंट के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी.

इस दौरान विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई. धारा 4 के अनुसार स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. साथ ही धारा-6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचना और उनसे बिकवाना दोनों ही अपराध है. इसके साथ ही विद्यालय से सौ मीटर की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और विद्यालयों में तंबाकू मुक्त का बोर्ड लगा होना चाहिए.

पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला तंबाकू प्रकोष्ठ द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई, स्वास्थ्य कैंपों, प्रदर्शनियों, मेलों में जो स्टॉल लगाए गए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. आमुखीकरण कार्यशाला में कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देश दिये गये. उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों, सभी होटलों, सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त किया जाये. साथ ही कार्यशालाएं ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएं.

यह भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ : छह हजार के लिए सरपंच का डोला ईमान, सफाईकर्मी से रिश्वत लेते गिरफ्तार

लोगों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सरल भाषा में समझाया जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी विभागों को सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी हम तम्बाकू के प्रति लोगों और विशेषकर युवाओं को जागरूक कर सकते हैं. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से दिये गये निर्देशों का पालन करवाने के लिए जोर दिया गया. पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने कार्यशाला बैठक में आश्वासन दिया कि कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं एवं अधिनियम की मंशानुसार शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा.

धौलपुर. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम पर आधारित राज्य स्तरीय वर्चुअल आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण के उपाय और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग नहीं करने के लिए बने कानूनों की जानकारी दी गई. कार्यशाला में अधिकारियों ने पावर पॉइंट के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी.

इस दौरान विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई. धारा 4 के अनुसार स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. साथ ही धारा-6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचना और उनसे बिकवाना दोनों ही अपराध है. इसके साथ ही विद्यालय से सौ मीटर की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और विद्यालयों में तंबाकू मुक्त का बोर्ड लगा होना चाहिए.

पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला तंबाकू प्रकोष्ठ द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई, स्वास्थ्य कैंपों, प्रदर्शनियों, मेलों में जो स्टॉल लगाए गए, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. आमुखीकरण कार्यशाला में कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देश दिये गये. उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों, सभी होटलों, सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त किया जाये. साथ ही कार्यशालाएं ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएं.

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लोगों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सरल भाषा में समझाया जाए. उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी विभागों को सम्मिलित होना पड़ेगा, तभी हम तम्बाकू के प्रति लोगों और विशेषकर युवाओं को जागरूक कर सकते हैं. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से दिये गये निर्देशों का पालन करवाने के लिए जोर दिया गया. पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने कार्यशाला बैठक में आश्वासन दिया कि कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं एवं अधिनियम की मंशानुसार शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा.

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