उदयपुर. जिले के सुखेर स्थित एक निजी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (Multispecialty Hospital) में अनियमितताएं पाए जाने पर जिला प्रसाशन और चिकित्सा विभाग ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (Clinical Establishment Act) के तहत कार्रवाई करते हुए पंजीकरण निरस्त (Registration Canceled) कर दिया है. पंजीकरण निरस्त हो जाने की स्थिति में अब अस्पताल की ओर से किसी भी मरीज को उपचार नहीं किया जा सकेगा.
यह भी पढ़ें- Pre Monsoon Shower : राजस्थान में बीते 24 घंटे में 1 दर्जन जिलों में हुई प्री-मानसून बारिश
सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि क्लीनिकल एक्ट में निहित प्रावधानों के अनुसार अस्पताल में दर्शाई गई बेड क्षमता (Bed Capacity), चिकित्सकों की उपलब्धता और अन्य तथ्यों की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने जांच दल गठित किया था. जांच रिपोर्ट में उक्त अस्पताल में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति से लेकर अन्य कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. जिसके आधार पर अस्पताल की ओर से न्यूनतम मानकों की पालना नहीं करना पाए जाने पर एक्ट के तहत पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है.
पंजीकरण निरस्तीकरण के बाद अस्पताल की ओर से किसी भी प्रकार के मरीज का इलाज नहीं किया जा सकेगा. इसकी जानकारी अस्पताल के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी गई है. साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से भर्ती मरीजों को पर्याप्त चिकित्सकीय उपलब्धता नहीं करवा पाने, इलाज के दौरान लापरवाही बरतने और मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के कारण अस्पताल के विरुद्ध मामला भी दर्ज करवाया गया है.
यह भी पढ़ें- 26 सितंबर को होगी REET परीक्षा, EWS अभ्यर्थियों के 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन
डॉ. खराड़ी ने बताया कि इस अस्पताल की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme), महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (Mahatma Gandhi Rajasthan Health Insurance Scheme) और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के अंतर्गत मान्यता निरस्त करने के लिए भी राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है. वहीं, कार्रवाई के दौरान संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग उदयपुर की ओर से पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अस्पताल में संचालित सोनोग्राफी मशीन को भी सीज कर दिया गया है.