झुंझुनू. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा आज मुख्यालय के जिला कारागृह में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दिरा बनेरा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कारागृह उपाधीक्षक भैरूसिंह ने बाल विवाह से होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी प्रदान दी.
बाल विवाह रोकथाम संबंधी दिलाई शपथ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इन्दिरा बनेरा ने अपने संबोधन में बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयाप्त जगरूकता लाने की ओर यह एक विशेष कदम है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह निषेध अभियान के तहत जिले में विभिन्न जगहों पर समय-समय पर रैलियां, भिन्न भिन्न जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन किया, आमजन को जागरूक किया जाता रहा है तथा आगे भी ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
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इसी दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दिरा बनेरा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम संबंधित शपथ दिलाई गई. साथ ही बताया कि एक जागरूक नागरिक के नाते हम सभी का यह फर्ज बनता है कि अगर हमारे आस-पास कहीं भी बाल विवाह होता है, तो हम उसे रुकवा कर बालक-बालिकाओं का भविष्य सुधारने में अपनी सामाजिक भूमिका निभाएं. कार्यक्रम के दौरान जेलर मुरारीलाल, कनिष्ठ लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार सहित समस्त कारागृह स्टाफ, कारागृह चिकित्सक, बंदीजन उपस्थित रहे.