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कोई भूखा न सोए : अब इंदिरा रसोई में 23 जून तक मिलेगा निशुल्क भोजन - स्वायत्त शासन विभाग के आदेश

स्वायत्त शासन विभाग (UDH Department) ने इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) में निशुल्क भोजन (free food) के लिए आदेश जारी किए हैं. इसके तहत अब 23 जून तक जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन (Free Food) दिया जाएगा.

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अब इंदिरा रसोई में 23 जून तक मिलेगा निशुल्क भोजन
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Published : Jun 9, 2021, 1:52 PM IST

जयपुर. इंदिरा रसोई (indira rasoi) में अब 23 जून तक निशुल्क भोजन (Free Food) उपलब्ध मिलेगा. कोरोना काल (Corona Period) में परिस्थितियां सामान्य होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग (Self-Governance unit) ने ये आदेश जारी किए हैं. आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमित और जरूरतमंदों (Needy) को निशुल्क भोजन पैकेट और इंदिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वालों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए.

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लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में जरूरतमंदों को इंदिरा रसोइयों से निशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए गए. ये व्यवस्था अब 23 जून तक जारी रहेगी. राजस्थान सरकार के संकल्प कोई भूखा नहीं सोए को साकार करते हुए प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 स्थानीय रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जा रहा है. यहां से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से आवश्यकता अनुसार भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय/ नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण की ओर सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं/ एनजीओ/ दानदाताओं को प्रोत्साहित कर उनसे लाभार्थी अंशदान प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और भोजन पैकेट की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लेने का भी प्रावधान है. भोजन के मैन्यू में छह चपाती, सब्जी, अचार या फिर 10 पूड़ी सब्जी और अचार शामिल है.

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आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि निशुल्क भोजन वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए नगरीय निकाय इंदिरा रसोइयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाया जाए. किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगरीय निकाय/इंदिरा रसोई संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग संबंधित उपनिदेशक की ओर से की जाएगी.

जयपुर. इंदिरा रसोई (indira rasoi) में अब 23 जून तक निशुल्क भोजन (Free Food) उपलब्ध मिलेगा. कोरोना काल (Corona Period) में परिस्थितियां सामान्य होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग (Self-Governance unit) ने ये आदेश जारी किए हैं. आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमित और जरूरतमंदों (Needy) को निशुल्क भोजन पैकेट और इंदिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वालों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए.

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जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से आवश्यकता अनुसार भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय/ नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण की ओर सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं/ एनजीओ/ दानदाताओं को प्रोत्साहित कर उनसे लाभार्थी अंशदान प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और भोजन पैकेट की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लेने का भी प्रावधान है. भोजन के मैन्यू में छह चपाती, सब्जी, अचार या फिर 10 पूड़ी सब्जी और अचार शामिल है.

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आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि निशुल्क भोजन वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए नगरीय निकाय इंदिरा रसोइयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाया जाए. किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगरीय निकाय/इंदिरा रसोई संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग संबंधित उपनिदेशक की ओर से की जाएगी.

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