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34 कमरों वाली पांच मंजिला अवैध व्यवसायिक इमारत को JDA ने किया सील

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Published : Mar 27, 2021, 6:43 PM IST

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाई गई पांच मंजिला इमारत को सील किया है. यह कार्रवाई जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत की गई है.

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34 कमरों वाली पांच मंजिला अवैध व्यवसायिक इमारत को जेडीए ने किया सील

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाई गई पांच मंजिला इमारत को सील किया गया. जोन 7 में स्थित गिरनार कॉलोनी में 400 वर्ग गज भूखंड पर जेडीए की अनुमति के बिना अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत सील किया गया.

जयपुर विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का दौर जारी है. इस क्रम में शनिवार को जोन 7 के क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास करीब 400 वर्ग गज जमीन पर, सेट बैक और बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट + 5 मंजिला व्यवसायिक अवैध बिल्डिंग में 34 कमरे और अन्य निर्माण किए गए थे. इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस भी दिए गए थे. यही नहीं कई बार अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार, उपकरणों की जब्ती भी की गई थी.

यह भी पढ़ें- खाकी फिर दागदार: 5000 की रिश्वत लेते SI ट्रैप, मोबाइल लूट प्रकरण में राहत के लिए मांगे थे 20 हजार

बावजूद इसके निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण जारी रखा गया. इस पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए प्रवेश द्वार और सीढ़ियों को ईंटों की दीवार चुनवाकर सील किया गया. जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. ये कार्रवाई उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन 7, जोन 10 और जोन 12, पृथ्वीराज नगर (उत्तर) और प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ता की मदद से प्रवर्तन शाखा द्वारा संपादित की गई.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा शनिवार को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाई गई पांच मंजिला इमारत को सील किया गया. जोन 7 में स्थित गिरनार कॉलोनी में 400 वर्ग गज भूखंड पर जेडीए की अनुमति के बिना अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत सील किया गया.

जयपुर विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का दौर जारी है. इस क्रम में शनिवार को जोन 7 के क्षेत्राधिकार वैशाली नगर के पास करीब 400 वर्ग गज जमीन पर, सेट बैक और बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट + 5 मंजिला व्यवसायिक अवैध बिल्डिंग में 34 कमरे और अन्य निर्माण किए गए थे. इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस भी दिए गए थे. यही नहीं कई बार अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार, उपकरणों की जब्ती भी की गई थी.

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बावजूद इसके निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण जारी रखा गया. इस पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए प्रवेश द्वार और सीढ़ियों को ईंटों की दीवार चुनवाकर सील किया गया. जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. ये कार्रवाई उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन 7, जोन 10 और जोन 12, पृथ्वीराज नगर (उत्तर) और प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ता की मदद से प्रवर्तन शाखा द्वारा संपादित की गई.

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