भीलवाड़ा. पोक्सो कोर्ट नंबर 1 अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले दुष्कर्मी पिता को सलाखों के पीछे भेजा है. पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
गंगापुर थाना क्षेत्र के शिवरति गांव में 22 फरवरी 2017 को अपनी ही बेटी से साथ ज्यादती करने का घिनौना मामला सामने आया था. पहली बार मामले की जानकारी 21 फरवरी 2017 को सामने आई थी. जब मासूम बच्ची ने स्कूल में अपना दर्द बयां किया था. बच्ची ने पूरी आपबीती स्कूल प्रिंसिपल को बताई थी. जिसके बाद प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी गंगापुर थाना पुलिस को दी थी. गंगापुर थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस की जांच में सामने आया है कि 14 वर्षीय मासूम बालिका से उसका पिता 3 साल से हैवानियत कर रहा था. 21 फरवरी को बच्ची ने अपनी पीड़ा स्कूल में शिक्षक के सामने बयां की और उसे बताया कि उसका पिता उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करता था. 20 फरवरी रात को बड़ी बहन की डिलीवरी पर मां के जाने के बाद अकेले में देखकर उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे धमकाया कि उसने अगर किसी को बताया तो उसका चेहरा तेजाब से जलाकर स्वयं आत्महत्या कर लेगा.
इसी तरह की धमकियों के चलते वह 3 साल से पिता द्वारा दिए जा रहे दर्द को झेल रही थी. इसी मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इसके साथ 25 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.