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भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट का अहम फैसला, बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

अपनी बेटी के साथ हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी पिता को भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट का अहम फैसला
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Published : Jun 4, 2019, 5:15 PM IST

भीलवाड़ा. पोक्सो कोर्ट नंबर 1 अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले दुष्कर्मी पिता को सलाखों के पीछे भेजा है. पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

गंगापुर थाना क्षेत्र के शिवरति गांव में 22 फरवरी 2017 को अपनी ही बेटी से साथ ज्यादती करने का घिनौना मामला सामने आया था. पहली बार मामले की जानकारी 21 फरवरी 2017 को सामने आई थी. जब मासूम बच्ची ने स्कूल में अपना दर्द बयां किया था. बच्ची ने पूरी आपबीती स्कूल प्रिंसिपल को बताई थी. जिसके बाद प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी गंगापुर थाना पुलिस को दी थी. गंगापुर थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था.

दुष्कर्म पिता को आजीवन कारावास

पुलिस की जांच में सामने आया है कि 14 वर्षीय मासूम बालिका से उसका पिता 3 साल से हैवानियत कर रहा था. 21 फरवरी को बच्ची ने अपनी पीड़ा स्कूल में शिक्षक के सामने बयां की और उसे बताया कि उसका पिता उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करता था. 20 फरवरी रात को बड़ी बहन की डिलीवरी पर मां के जाने के बाद अकेले में देखकर उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे धमकाया कि उसने अगर किसी को बताया तो उसका चेहरा तेजाब से जलाकर स्वयं आत्महत्या कर लेगा.

इसी तरह की धमकियों के चलते वह 3 साल से पिता द्वारा दिए जा रहे दर्द को झेल रही थी. इसी मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इसके साथ 25 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भीलवाड़ा. पोक्सो कोर्ट नंबर 1 अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले दुष्कर्मी पिता को सलाखों के पीछे भेजा है. पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

गंगापुर थाना क्षेत्र के शिवरति गांव में 22 फरवरी 2017 को अपनी ही बेटी से साथ ज्यादती करने का घिनौना मामला सामने आया था. पहली बार मामले की जानकारी 21 फरवरी 2017 को सामने आई थी. जब मासूम बच्ची ने स्कूल में अपना दर्द बयां किया था. बच्ची ने पूरी आपबीती स्कूल प्रिंसिपल को बताई थी. जिसके बाद प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी गंगापुर थाना पुलिस को दी थी. गंगापुर थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था.

दुष्कर्म पिता को आजीवन कारावास

पुलिस की जांच में सामने आया है कि 14 वर्षीय मासूम बालिका से उसका पिता 3 साल से हैवानियत कर रहा था. 21 फरवरी को बच्ची ने अपनी पीड़ा स्कूल में शिक्षक के सामने बयां की और उसे बताया कि उसका पिता उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करता था. 20 फरवरी रात को बड़ी बहन की डिलीवरी पर मां के जाने के बाद अकेले में देखकर उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं उसे धमकाया कि उसने अगर किसी को बताया तो उसका चेहरा तेजाब से जलाकर स्वयं आत्महत्या कर लेगा.

इसी तरह की धमकियों के चलते वह 3 साल से पिता द्वारा दिए जा रहे दर्द को झेल रही थी. इसी मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट नंबर 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं इसके साथ 25 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:( नोट - आरोपी पिता के विजुअल पहचान के कारण छिपाने का प्रयास करें धन्यवाद )


अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में भीलवाड़ा की पोक्सो 1 कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी , वहीं हवस के पुजारी पिता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया


भीलवाड़ा - हवस के पुजारी द्वारा अपनी ही बेटी को हवस का निशाना बनाने पर भीलवाड़ा जिले की पोक्सो 1 कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं इसके साथ ही दुष्कर्मी पिता पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गाया। गंगापुर थाना क्षेत्र के शिवरति गांव में 22 फरवरी 2017 को अपनी ही बेटी को हवस का शिकार मानने का था मामला ।




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दुष्कर्मी पिता को भीलवाड़ा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गंगापुर थाना क्षेत्र के गांव में 22 फरवरी 2017 को अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया था मामले की जानकारी पहली बार 21 फरवरी 2017 को मानसून ने स्कूल में अपना दर्द बयान करते हुए आई थी । स्कूल प्रिंसिपल ने इस घटना की जानकारी गंगापुर थाना पुलिस को दी थी। गंगापुर थाना पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया । पुलिस की जांच में सामने आया है कि 14 वर्षीय मासूम बालिका से उसका पिता 3 साल से दुष्कर्म कर रहा था । 21 फरवरी को बच्ची ने अपनी पीड़ा स्कूल में शिक्षक के सामने बयान की और उसे बताया कि उसका पिता उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करता था 20 फरवरी रात को बड़ी बहन की डिलीवरी पर मां के जाने के बाद अकेले में देख कर उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया । वही उसे धमकाया कि उसने अगर किसी को बताया तो उसका चेहरा तेजाब से जला कर स्वयं आत्महत्या कर लेगा। इसी तरह की धमकियों के चलते वह 3 साल से पिता द्वारा दिए जा रहे दर्द को झेल रही थी। आज इस मामले में पोक्सो 1 कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । वहीं इसके साथ दुष्कर्मी पिता पर 25 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।





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