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धौलपुर : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, कलेक्टर ने दिए निर्देश

बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर धौलपुर कलेक्टर ने होली और शब-ए-बारात पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. साथ ही उन्होंने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं.

Dholpur news, public program Ban
धौलपुर में कोरोना संक्रमण के चलते होली और शब-ए-बारात के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
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Published : Mar 25, 2021, 10:58 PM IST

धौलपुर. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की निरन्तरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.

Dholpur news, public program Ban
धौलपुर में कोरोना संक्रमण के चलते होली और शब-ए-बारात के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्योहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी. देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. जिला कलेक्टर ने लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है.

यह भी पढ़ें- SPECIAL : अबीर गुलाल से महक उठी खाटू नगरी....श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है. भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी. जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और निर्देशो का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधाना के अर्न्तगत कठोर दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

धौलपुर. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की निरन्तरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है.

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धौलपुर में कोरोना संक्रमण के चलते होली और शब-ए-बारात के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्योहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी. देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. जिला कलेक्टर ने लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है.

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सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है. भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी. जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन और निर्देशो का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधाना के अर्न्तगत कठोर दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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