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Rajasthan : उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड, आरोपियों के खिलाफ NIA की चार्ज बहस पूरी

राजस्थान के उदयपुर जिले के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की ओर से आरोपियों के खिलाफ चार्ज बहस पूरी हो गई है. अब आरोपी पक्ष की बहस सोमवार से शुरू होगी.

Kanhaiya Lal Murder case
Kanhaiya Lal Murder case
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 28, 2023, 8:39 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में राजस्थान के उदयपुर जिले के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की ओर से आरोपियों के खिलाफ चार्ज बहस पूरी हो गई है. आरोपी पक्ष की ओर से सोमवार को बहस शुरू की जाएगी. एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या की है.

आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षड्यंत्र में सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है, इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं. इस मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.

ये भी पढ़ें. Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा ने सुनाई हैवानियत की आंखों देखी

एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे. गौरतलब है कि कन्हैयालाल की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी.

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में राजस्थान के उदयपुर जिले के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की ओर से आरोपियों के खिलाफ चार्ज बहस पूरी हो गई है. आरोपी पक्ष की ओर से सोमवार को बहस शुरू की जाएगी. एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या की है.

आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षड्यंत्र में सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है, इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं. इस मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.

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एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म और जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे. गौरतलब है कि कन्हैयालाल की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी.

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