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नूंह हिंसा पर बोले हरियाणा के सीएम- दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई, मोनू मानेसर पर कही ये बड़ी बात - नूंह हिंसा पर मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार नूंह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करेगी. नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी. जो सक्षम हैं उनसे भरपाई करवाएंगे. इसके अलावा सीएम ने मोनू मानेसर पर भी प्रतिक्रिया दी है.

manohar lal on nuh violence
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Published : Aug 2, 2023, 7:07 PM IST

Updated : Aug 2, 2023, 7:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार नूंह हिंसा हुए में नुकसान की भरपाई करेगी. इसके लिए स्कीम तैयार की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनका नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं. इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर और एजेंसियों से भी नुकसान की जांच कराएंगे. इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल का दायरा बढ़ाया गया है. क्षतिपूर्ति पोर्टल से नुकसान की भरपाई होगी.

ये भी पढ़ें- NUH : 79% मुस्लिम आबादी वाले देश के सबसे पिछड़े जिले में पहले भी हुई है हिंसा, लेकिन इतने कभी नहीं बिगड़े हालात

नूंह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार: बता दें कि हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in लॉन्च किया था. नूंह हिंसा के बाद अब इस पोर्टल को सीएम ने नए स्वरूप में लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति और नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए ये पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त 2023 तक खुला रहेगा.

  • मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा...
    नूंह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

    और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी।

    — Manohar Lal (@mlkhattar) August 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

'दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई': हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूंह हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी. उन्हीं से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी. जो सक्षम हैं उनसे भरपाई करवाएंगे. किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. सीएम ने कहा कि नूंह हिंसा पीड़ित लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकेंगे. जिसके बाद योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकते थे. अब सरकार ने इसमें नए फीचर शामिल किए हैं.

पहली बार मोनू मानेसर पर बोले सीएम: इस पूरी हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का हाथ बताया जा रहा है. इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मोनू मानेसर कहां है. इसकी सूचना नहीं है. जानकारी मिलने पर राजस्थान पुलिस की मदद करेंगे. सभी वीडियो और फुटेज की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने ब्रजमंडल यात्रा से पहले कथित वीडियो जारी किया था. जिसमें उसने खुद यात्रा में शामिल होने का दावा किया. नासीर जुनैद हत्याकांड के बाद से पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. मोनू नासीर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है.

'क्षतिपूर्ति पोर्टल का करें इस्तेमाल': सीएम ने आम जनता से अनुरोध किया कि वो इस पोर्टल का उपयोग करें. मनोहर लाल ने बताया कि इस पोर्टल पर लोग आपदा में खोए हुए पशुओं की किस्म और संख्या का विवरण अपलोड कर सकते हैं. इसी तरह, घर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घर का प्रकार यानी कच्चा या पक्का और उसकी क्षति के प्रकार जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है. नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा. मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

सीएम ने कहा कि उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. चल और अचल संपत्ति के नुकसान का क्रमश: अधिकतम 50 लाख और 25 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा. 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत. 10 से 20 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Haryana Nuh Violence : हरियाणा-यूपी-राजस्थान-दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट, जानें पूरे मामले पर अब तक क्या हुआ

मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है. इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपये तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपये तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आपदा प्रबंधन निधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित है.

ये भी पढ़ें- SC पहुंचा विहिप-बजरंग दल रैली मामला, दिल्ली-हरियाणा-यूपी को नोटिस,अगली सुनवाई 4 अगस्त को

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि मुआवजे की ये राशि कम है और सरकार इसे संशोधित करने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांवड़ियों की मृत्यु पर सरकार देगी 2 लाख रुपये का मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि इस साल कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों की मौत की सूचना प्राप्त हुई और पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक हरियाणा में 24 कांवड़ियों की मौत की सूचना है.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार नूंह हिंसा हुए में नुकसान की भरपाई करेगी. इसके लिए स्कीम तैयार की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिनका नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं. इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर और एजेंसियों से भी नुकसान की जांच कराएंगे. इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल का दायरा बढ़ाया गया है. क्षतिपूर्ति पोर्टल से नुकसान की भरपाई होगी.

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नूंह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार: बता दें कि हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in लॉन्च किया था. नूंह हिंसा के बाद अब इस पोर्टल को सीएम ने नए स्वरूप में लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति और नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए ये पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त 2023 तक खुला रहेगा.

  • मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा...
    नूंह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

    और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी।

    — Manohar Lal (@mlkhattar) August 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

'दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई': हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूंह हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी. उन्हीं से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी. जो सक्षम हैं उनसे भरपाई करवाएंगे. किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. सीएम ने कहा कि नूंह हिंसा पीड़ित लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकेंगे. जिसके बाद योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्योरा दर्ज कर सकते थे. अब सरकार ने इसमें नए फीचर शामिल किए हैं.

पहली बार मोनू मानेसर पर बोले सीएम: इस पूरी हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का हाथ बताया जा रहा है. इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मोनू मानेसर कहां है. इसकी सूचना नहीं है. जानकारी मिलने पर राजस्थान पुलिस की मदद करेंगे. सभी वीडियो और फुटेज की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर ने ब्रजमंडल यात्रा से पहले कथित वीडियो जारी किया था. जिसमें उसने खुद यात्रा में शामिल होने का दावा किया. नासीर जुनैद हत्याकांड के बाद से पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. मोनू नासीर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है.

'क्षतिपूर्ति पोर्टल का करें इस्तेमाल': सीएम ने आम जनता से अनुरोध किया कि वो इस पोर्टल का उपयोग करें. मनोहर लाल ने बताया कि इस पोर्टल पर लोग आपदा में खोए हुए पशुओं की किस्म और संख्या का विवरण अपलोड कर सकते हैं. इसी तरह, घर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घर का प्रकार यानी कच्चा या पक्का और उसकी क्षति के प्रकार जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है. नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा. मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

सीएम ने कहा कि उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा. चल और अचल संपत्ति के नुकसान का क्रमश: अधिकतम 50 लाख और 25 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा. 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत. 10 से 20 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा.

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मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है. इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा. 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपये तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपये तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपये तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व आपदा प्रबंधन निधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित है.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि मुआवजे की ये राशि कम है और सरकार इसे संशोधित करने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांवड़ियों की मृत्यु पर सरकार देगी 2 लाख रुपये का मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि इस साल कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों की मौत की सूचना प्राप्त हुई और पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक हरियाणा में 24 कांवड़ियों की मौत की सूचना है.

Last Updated : Aug 2, 2023, 7:57 PM IST
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