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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

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Published : Nov 24, 2021, 5:16 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 5:32 PM IST

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नाबालिग बेटी से रेप (raping minor daughter) के दोषी पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा ( father gets death sentence) सुनाई है. दुष्कर्मी पिता पर कोर्ट ने ₹51000 का अर्थदंड भी लगाया है.

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बहराइच : नाबालिग बेटी (minor daughter) के साथ रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा (father gets death sentence) सुनाई है. दोषी पर ₹51000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह पैरवी कर रहे थे.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 25 अगस्त 2021 को थाना सुजौली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति 2 वर्षों से उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है. विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देता है. जिस पर मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इसका फैसला मंगलवार शाम को सुनाया गया है.

दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा.

दरअसल, यह मामला जिले के सुजौली थाना का है. यहां का रहने वाला एक शख्स अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग उम्र में ही बेटी का निकाह भी कर दिया था. बावजूद इसके वो उसे ससुराल भी नहीं भेज रहा था. इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को हुई तो उसने बीती 25 अगस्त को सुजौली थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था.

3 माह में नाबालिग को मिला इंसाफ

मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद तहरीर के आधार पर सुजौली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम नितिन पांडे ने मात्र 57 दिन में विचारण पूर्ण कर मंगलवार को देर शाम दोषी को फांसी व ₹51000 के जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई.

पुलिस की कड़ी पैरवी से 3 माह के भीतर पीड़िता को न्याय मिला. नाबालिग से रेप के साथ फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है. इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए डीएनए परीक्षण हेतु प्रदर्शो की विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर से दाखिल कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया था.

पढ़ेंः लखनऊ के 8 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस दर्ज, जानिए क्या है मामला

बहराइच : नाबालिग बेटी (minor daughter) के साथ रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा (father gets death sentence) सुनाई है. दोषी पर ₹51000 का अर्थदंड भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह पैरवी कर रहे थे.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 25 अगस्त 2021 को थाना सुजौली क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति 2 वर्षों से उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है. विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देता है. जिस पर मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इसका फैसला मंगलवार शाम को सुनाया गया है.

दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा.

दरअसल, यह मामला जिले के सुजौली थाना का है. यहां का रहने वाला एक शख्स अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग उम्र में ही बेटी का निकाह भी कर दिया था. बावजूद इसके वो उसे ससुराल भी नहीं भेज रहा था. इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को हुई तो उसने बीती 25 अगस्त को सुजौली थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था.

3 माह में नाबालिग को मिला इंसाफ

मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद तहरीर के आधार पर सुजौली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम नितिन पांडे ने मात्र 57 दिन में विचारण पूर्ण कर मंगलवार को देर शाम दोषी को फांसी व ₹51000 के जुर्माने के अर्थदंड की सजा सुनाई.

पुलिस की कड़ी पैरवी से 3 माह के भीतर पीड़िता को न्याय मिला. नाबालिग से रेप के साथ फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है. इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए डीएनए परीक्षण हेतु प्रदर्शो की विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर से दाखिल कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया था.

पढ़ेंः लखनऊ के 8 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस दर्ज, जानिए क्या है मामला

Last Updated : Nov 24, 2021, 5:32 PM IST
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