पटनाः बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले में आज यानी 1 मई को अहमदाबाद कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी. दरअसल पटना के विधानसभा परिसर में उन्होंने एक बयान में गुजरात की जनता को ठग कहा था. इसको लेकर लेकर अहमदाबाद के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 26 अप्रैल को ये मामला दर्ज कराया था, उसी मामले में आज सुनवाई होनी है.
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अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई: मानहानि के इस मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ये सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता का कहना है कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को 'ठग' कहकर उनका अपमान किया है, जिसके चलते यह शिकायत दर्ज की गई है. आवेदन में इसका जिक्र है. शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने कहा कि 22 मार्च को उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल में खबर देखी थी, जिसमें इसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का प्रयोग किया था. उन्होंने कहा था कि 'सारे गुजराती ठग हैं'. यह गुजरातियों का अपमान है.
तेजस्वी के खिलाफ भी जारी हो सकता है समन: आपको बता दें कि मानहानि के इस मामले में अगर कोर्ट को तथ्य सही लगते हैं तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया जा सकता है. पहले दौर में अदालत शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों की जांच करेगी. अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट समन जारी करता है तो आने वाले दिनों में बिहार के उपमुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके मार्च महीने में दिए गए बयान को गुजरात की जनता के अपमान से जोड़ दिया गया है. अब देखने वाली बात होगी की अहमदाबाद कोर्ट क्या कुछ कार्यवाही करती है?
क्या है पूरा मामला: इस पूरे मामले की डिटेल पर नजर डालें तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमाल किया था. तेजस्वी यादव ने ये बयान पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के कॉर्नर नोटिस रद्द करने के सवाल पर दिया था. उन्होंने कहा था कि इस देश में सिर्फ गुजराती ही ठग बन सकते हैं. इस मामले में मेट्रो कोर्ट ने शिकायत दर्ज कराई गई थी, इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. यह याचिका अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराई गई थी.