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कोयला मंत्रालय ने झारखंड व पश्चिम बंगाल की खदानों पर पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट - ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

कोयला मंत्रालय (ministry of coal) ने झरिया (झारखंड) और रायगंज (पश्चिम बंगाल) कोयला क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराने के लिए एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है. इस रिपोर्ट में क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पर्यावरणीय चिंता, अवैध खनन और पुनर्वास के बारे में बताया गया है.

झरिया, झारखंड में कोयले का खान
झरिया, झारखंड में कोयले का खान
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Published : Oct 7, 2022, 7:40 PM IST

नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय (ministry of coal) ने झरिया (झारखंड) (Jharia Jharkhand) और रायगंज (पश्चिम बंगाल) (Raiganj West Bengal) कोयला क्षेत्रों से सटे रहने वाले लोगों के पर्यावरणीय चिंता, अवैध खनन और पुनर्वास पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) (The Office of the Prime Minister) को एक रिपोर्ट सौंपी है. कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि मंत्रालय ने पीएमओ के मार्गदर्शन में झरिया और रायगंज मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था.

अधिकारी ने कहा कि कोयला सचिव की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो पहले ही पीएमओ को सौंपी जा चुकी है. हम अभी भी पीएमओ से मंजूरी और सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पर्यावरण के मुद्दे, जिसके लिए 2009 में एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी और अब संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की सूचना दी गई थी, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास लंबित है.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि झरिया और रायगंज कोयला क्षेत्रों में आग, धंसाव, पुनर्वास और सतह के बुनियादी ढांचे के मोड़ से निपटने के लिए सभी पर्यावरणीय उपायों और सबसिडेंस कंट्रोल (ईएमएससी) योजनाओं को मास्टर प्लान में मिला दिया गया था. अधिकारी ने कहा कि योजना को अगस्त 2009 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) (Bharat Coking Coal Limited) और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) (Eastern Coalfield Limited) की लीजहोल्ड के भीतर 9773.84 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 वर्षों की अवधि में स्वीकृत किया गया था. हालांकि, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसकी समय सीमा 11 अगस्त, 2019 है, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं हुआ.

झरिया और रायगंज कोयला क्षेत्रों में पर्यावरणीय मुद्दों पर अभी तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके लिए 2009 में मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी. अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक संशोधित एस्टर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह झारखंड व पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित है. हम परियोजना के शीघ्र अनुमोदन के लिए इन दोनों राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क में हैं. कोयला मंत्रालय के लिए अवैध कोयला खनन, पर्यावरणीय मुद्दे और इन दो प्रमुख कोयला खदानों के पुनर्वास के पहलू हमेशा चिंता का विषय रहे हैं.

पढ़ें: गरीबी भयावह रूप ले रही है और सरकार बेखबर है: कांग्रेस

झरिया और रायगंज क्षेत्र में किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से बचने के लिए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ईसीएल) - कोल इंडिया की दोनों सहायक कंपनियां हैं, जो झरिया और रायगंज की सक्रिय खदानें हैं. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी ईसीएल के बाद रायगंज में खनन गड्ढों को छोड़ दिया और दशकों पहले 1,500 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्रों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था.

एक दूरस्थ स्थान पर स्थित होने के कारण, बेल्ट की नियमित रूप से कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा निगरानी नहीं की जाती थी. दूसरी ओर अवैज्ञानिक खनन विधियों के कारण, झरिया में कोयला खदानों के बड़े क्षेत्र आग और धंस चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे पैदा हुए थे.

नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय (ministry of coal) ने झरिया (झारखंड) (Jharia Jharkhand) और रायगंज (पश्चिम बंगाल) (Raiganj West Bengal) कोयला क्षेत्रों से सटे रहने वाले लोगों के पर्यावरणीय चिंता, अवैध खनन और पुनर्वास पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) (The Office of the Prime Minister) को एक रिपोर्ट सौंपी है. कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि मंत्रालय ने पीएमओ के मार्गदर्शन में झरिया और रायगंज मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था.

अधिकारी ने कहा कि कोयला सचिव की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो पहले ही पीएमओ को सौंपी जा चुकी है. हम अभी भी पीएमओ से मंजूरी और सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पर्यावरण के मुद्दे, जिसके लिए 2009 में एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी और अब संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की सूचना दी गई थी, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास लंबित है.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि झरिया और रायगंज कोयला क्षेत्रों में आग, धंसाव, पुनर्वास और सतह के बुनियादी ढांचे के मोड़ से निपटने के लिए सभी पर्यावरणीय उपायों और सबसिडेंस कंट्रोल (ईएमएससी) योजनाओं को मास्टर प्लान में मिला दिया गया था. अधिकारी ने कहा कि योजना को अगस्त 2009 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) (Bharat Coking Coal Limited) और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) (Eastern Coalfield Limited) की लीजहोल्ड के भीतर 9773.84 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 वर्षों की अवधि में स्वीकृत किया गया था. हालांकि, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसकी समय सीमा 11 अगस्त, 2019 है, लेकिन इसे लेकर कुछ नहीं हुआ.

झरिया और रायगंज कोयला क्षेत्रों में पर्यावरणीय मुद्दों पर अभी तक अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके लिए 2009 में मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी. अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक संशोधित एस्टर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह झारखंड व पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित है. हम परियोजना के शीघ्र अनुमोदन के लिए इन दोनों राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क में हैं. कोयला मंत्रालय के लिए अवैध कोयला खनन, पर्यावरणीय मुद्दे और इन दो प्रमुख कोयला खदानों के पुनर्वास के पहलू हमेशा चिंता का विषय रहे हैं.

पढ़ें: गरीबी भयावह रूप ले रही है और सरकार बेखबर है: कांग्रेस

झरिया और रायगंज क्षेत्र में किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से बचने के लिए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ईसीएल) - कोल इंडिया की दोनों सहायक कंपनियां हैं, जो झरिया और रायगंज की सक्रिय खदानें हैं. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी ईसीएल के बाद रायगंज में खनन गड्ढों को छोड़ दिया और दशकों पहले 1,500 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्रों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था.

एक दूरस्थ स्थान पर स्थित होने के कारण, बेल्ट की नियमित रूप से कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा निगरानी नहीं की जाती थी. दूसरी ओर अवैज्ञानिक खनन विधियों के कारण, झरिया में कोयला खदानों के बड़े क्षेत्र आग और धंस चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे पैदा हुए थे.

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