नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (सीएए) का भारत के राजपत्र यानि गजट में प्रकाशित हो गया है. इस प्रकाशन के साथ ही सीएए 10 जनवरी से पूरे देश में प्रभावी हो गया है.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
अधिसूचना में कहा गया है, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.'
संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.