कुल्हाड़ी मारकर भाभी की हत्या, कोर्ट ने बाप-बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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शिवपुरी। सोमवार को पिछोर न्यायालय ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के भौंती नगर में जमीनी विवाद के चलते 9 दिसम्बर 2021 को आरोपी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी. घटना का वीडियो भी सामने आया था. विनय भार्गव ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर राजू उम्र 48 साल एवं राधाशरण उम्र 19 साल को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है. इसके अलावा आरोपी को 24 हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा. अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.