ग्वालियर में पुलिस ने व्हाट्सएप पर भेजा गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट ने थाना प्रभारी को कर दिया तलब

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Published : Dec 4, 2022, 10:09 PM IST

Updated : Feb 3, 2023, 8:34 PM IST

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कुमार गौरव शर्मा आत्महत्या मामले में जनकगंज पुलिस को नोटिस जारी कर थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. दरअसल कुमार गौरव शर्मा ने 2 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. जानकारी के अनुसार उन्हें रचना डेनियल नामक एक नर्स द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसके खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था. मामले में मृतक के छोटे भाई सौरभ और पिता कैलाश नारायण को गवाही के लिए कोर्ट ने दो बार जमानती वारंट से तलब किया था, लेकिन जनकगंज पुलिस ने (Warrant on Whatsapp in Gwalior) वारंट को अमल में नहीं लिया. तीसरी बार कोर्ट ने पिता एवं पुत्र को गिरफ्तारी वारंट से बुलाया. तब कोर्ट को बताया गया कि व्हाट्सएप पर वारंट की जानकारी पिता-पुत्र को दी गई है और अगली सुनवाई पर वे मौजूद रहेंगे. इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट अमल कराने का कौनसा प्रावधान है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है की पुलिस न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने में रुचि नहीं ले रही है. अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी. जनक गंज पुलिस को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण भी पेश करना होगा.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:34 PM IST

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