उमरिया। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शादी में सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है. कलेक्टर ने कहा है कि विवाह समारोह में टेंट, डीजे, सामूहिक भोज, लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, आतिशबाजी और बारात निकालना प्रतिबंधित हो गया है. विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों में पंडित, नाई सहित सभी को मिलाकर सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की ही अनुमति है. इसकी सूची अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी को दिया गया है.
ग्रामीण क्षेत्रों मे हो रहा आदेश का उलंघन
कलेक्टर ने आगे कहा है कि आदेश के बाद भी लोग लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं. शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है. लोग आतिशबाजियों के साथ बारात निकाल रहे हैं. अगर शादी समारोह में डीजे, टेंट, लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, आतिशबाजी की जाती है, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी.
राजधानी में 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत, पहले दिन लगेंंगे 100 डोज
दर्ज होगी FIR
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए. अगर कोई कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए.