उज्जैन। इंदौर रोड स्थित होटल शांति पैलेस को 2019 में कोर्ट के आदेश के बाद धराशाई कर दिया गया था. समिति की जमीन होने के कारण इस पर अवैध निर्माण कर होटल तैयार किया गया. लेकिन उससे पहले से जीएसटी का होटल संचालक पर बकाया चल रहा था. होटल संचालक द्वारा बकाया नहीं भरा गया. 2 करोड़ 71 लाख से अधिक का पेमेंट जीएसटी का बकाया है. इसी को लेकर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन पर नोटिस चस्पा कर दिया है. Ujjain GST Action
5 साल से जारी हो रहे नोटिस : उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित होटल शांति पैलेस पर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दीवार पर नोटिस लगाया है. इसमें कहा गया है कि 2 करोड़ 71 लाख से अधिक की बकाया राशि है. सीजीएसटी के सहायक आयुक्त एमवी मुंगरा के नेतृत्व में टीम स्थल पर पहुंची. टीम ने नोटिस चस्पा कर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 142(8) के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की है. जीएसटी विभाग द्वारा वर्ष 2018 से बकाएदार करदाता को बकाया जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं. Ujjain GST Action
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राजस्व विभाग को भी पत्र लिखा : जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले में राजस्व विभाग को भी पत्र भी लिखा है. कुर्की के दायरे में ली गई जमीन के खसरा पत्रकों में कार्रवाई का इंद्राज करने को कहा गया है ताकि संबंधित होटल संचालक द्वारा जमीन की खरोत-फरोख्त नहीं हो सके. वहीं अभी तक होटल संचालक द्वारा बकाया राशि के नोटिस पर पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया. इसलिए जीएसटी विभाग को संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी है. उज्जैन जीएसटी विभाग की टीम ने मौके पर होटल के डायरेक्ट सुदामा नगर निवासी चंद्र शेखर श्रीवास और सीमा श्रीवास के नाम नोटिस चस्पा किया है. Ujjain GST Action