उज्जैन। महाकाल मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने के विरोध में धरना प्रदर्शन की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, साथ ही धारा 144 लगाने की भी बात सामने आई है. इस मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने धारा 144 का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी धारा 144 नहीं लगाई गई है. केवल कोविड के तहत जो गाइडलाइन है. उस को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. ताकि किसी तरह की भीड़ एकत्रित नहीं हो.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाकाल मंदिर की 500 मीटर की परिधि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. रूद्र सागर रोड स्थित तकिया मस्जिद के आगे बनी दुकानों और छत को निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया था. इसको लेकर अराजकतत्वों द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई थी की धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
शहर काजी ने भी वीडियो जारी कर अफवाह फैलाने का खंडन किया था और कहा था कि कोई धरना नहीं दिया जाएगा, सब सहमति से हुआ है. लेकिन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश अनुसार महाकाल मंदिर क्षेत्र के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. जिससे शहर में शांति बनी रहे.
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कोर्ट ने मांगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की 15 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है. जिसमें महाकाल रूद्र सागर प्रोजेक्ट फेज वन और फेज टू शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स को लेकर नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं. इन सुझावों के आने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी.
अतिक्रमण की जद में कई मकान और दुकान
अतिक्रमण की जद में शहर के कई दुकानें और मकान हैं. इनमें जयसिंहपुरा, चारधाम, हर सिद्धी मंदिर के पीछे का इलाका, बेगमबाग रोजा, कोट मोहल्ला चौराहा, चौबीस खंभा माता मंदिर, रामानुज कोट के कई घरों और दुकानों का अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा.