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उज्जैन में 'अनलॉक' हुई जिंदगी

उज्जैन में जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई है. नई गाईडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे.

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उज्जैन में अनलॉक हुई जिंदगी
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Published : Feb 7, 2021, 1:35 AM IST

उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नवीन दिशा-निर्देशों की एसओपी के अनुक्रम में उज्जैन जिले के अंतर्गत खेल मैदान, सिनेमा हॉल एवं थियेटर, स्वीमिंग पूल आदि खुल गए हैं.

नई गाईडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे. सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा. खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए खेल मैदान/स्वीमिंग पुल का उपयोग किया जाना होगा. अवयस्क खिलाड़ियों/दर्शकों के अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के साथ करीब दो गज की दूरी का पालन करना जरुरी होगा.

खिलाड़ियों/दर्शकों/ कर्मचारियों को मास्क पहनना जरुरी होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थान में मौजूद लोगों द्वारा सैनिटाईजर का उपयोग किया जाना होगा. कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करना जरुरी होगा. सभी संस्थानों को स्थानीय प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करना जरुरी होगा.

उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नवीन दिशा-निर्देशों की एसओपी के अनुक्रम में उज्जैन जिले के अंतर्गत खेल मैदान, सिनेमा हॉल एवं थियेटर, स्वीमिंग पूल आदि खुल गए हैं.

नई गाईडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे. सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालक/प्रबंधन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एसओपी का पालन करना बंधनकारी होगा. खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करते हुए खेल मैदान/स्वीमिंग पुल का उपयोग किया जाना होगा. अवयस्क खिलाड़ियों/दर्शकों के अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के साथ करीब दो गज की दूरी का पालन करना जरुरी होगा.

खिलाड़ियों/दर्शकों/ कर्मचारियों को मास्क पहनना जरुरी होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर, खेल मैदान आदि की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संस्थान में मौजूद लोगों द्वारा सैनिटाईजर का उपयोग किया जाना होगा. कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करना जरुरी होगा. सभी संस्थानों को स्थानीय प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करना जरुरी होगा.

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