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प्राइवेट डॉक्टर को कोरोना मरीज का इलाज पड़ा महंगा, FIR दर्ज - मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1950

उज्जैन में निजी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. डॉक्टर के खिलाफ IPC और मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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Published : Jun 14, 2020, 3:42 AM IST

उज्जैन। जिले में निजी हॉस्पिटल कोरोना संदिग्धों का इलाज कर रहे हैं. ऐसा ही दूसरा मामला सामने आने पर प्रशासन ने संबंधित निजी क्लीनिक के डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है. मामला नागझिरी इलाके के अमरपुरा फव्वारा चौक का है, जहां के डॉक्टर मुजाहिद्दीन अली निजी क्लीनिक में एक कोरोना संदिग्ध का इलाज कर रहे थे. डॉक्टर को मरीज का इलाज करने की बजाए सरकारी हॉस्पिटल भेजना चाहिए था.

डॉक्टर पर FIR दर्ज

कलेक्टर आशीष सिंह ने तहसीलदार सुनील पाटिल और प्रशासनिक अमले को मामले की जांच के लिए भेजा. प्रशासन ने संदिग्ध महिला का पता लगाकर उसकी कोरोना की जांच करवाई, जिसमें वह पॉजिटिव निकली है. डॉ. अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. डॉक्टर पर IPC की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, वहीं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1950 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

उज्जैन। जिले में निजी हॉस्पिटल कोरोना संदिग्धों का इलाज कर रहे हैं. ऐसा ही दूसरा मामला सामने आने पर प्रशासन ने संबंधित निजी क्लीनिक के डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है. मामला नागझिरी इलाके के अमरपुरा फव्वारा चौक का है, जहां के डॉक्टर मुजाहिद्दीन अली निजी क्लीनिक में एक कोरोना संदिग्ध का इलाज कर रहे थे. डॉक्टर को मरीज का इलाज करने की बजाए सरकारी हॉस्पिटल भेजना चाहिए था.

डॉक्टर पर FIR दर्ज

कलेक्टर आशीष सिंह ने तहसीलदार सुनील पाटिल और प्रशासनिक अमले को मामले की जांच के लिए भेजा. प्रशासन ने संदिग्ध महिला का पता लगाकर उसकी कोरोना की जांच करवाई, जिसमें वह पॉजिटिव निकली है. डॉ. अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. डॉक्टर पर IPC की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, वहीं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1950 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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