उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह ने दो महिलाओं को रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी का दोषी पाया है. जिसके बाद चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए उज्जैन की केंद्रीय जेल में रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही एक अन्य आरोपी मयूर सोलंकी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है.
रेमडेसिविर की कालाबाजारी और एक्शन
दोनों महिलाएं रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी में संलिप्त पाई गई थीं. दोनों कोविड मरीजों के परिजनों और आम लोगों को ऊंची कीमत पर इंजेक्शन और अन्य जरूरी दवाई बेचने का काम करती थी. जिसके बाद कलेक्टर ने दोनों महिलाओं को 6 महीने के लिए केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं.
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युवक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज
वहीं उज्जैन के ग्राम उटेसरा भैरू गली थाना क्षेत्र के रहने वाला आरोपी मयूर सोलंकी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं. आरोपी युवक मयूर सोलंकी इंजेक्शन और अन्य जरुरी दवाई की कालाबाजारी करते हुए दोषी पाया गया था.