उज्जैन। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है, जहां बाहर निकलते समय मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित बार-बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं.
10-10 हजार रूपये का लगा जुर्माना
18 जून यानि गुरूवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिग बाजार के पास स्थित निजी कंसल्टेंट सेन्टर पर बिना अनुमति के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जहां 150 लोगों को इकट्ठा करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कंपनी मैनेजर रोहित लोगवाल और संपंति मालिक अखिलेश खन्ना पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं इंस्टिट्यूट भी सील कर दिया गया है.
अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पॉट फाइन की कार्रवाई एएसएलआर पूनम शेखावत, स्क्वाड टीम सदस्य राजश्री सांखले, शुभि खंडेलवाल और योगेश गोडाले द्वारा की गई है, जिसमें निजी इंस्टीट्यूट और मकान मालिक के खिलाफ 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.