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शिवपुरी में सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा धार्मिक आयोजन, बड़ी मूर्तियों पर भी लगी रोक

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Published : Jul 28, 2020, 10:00 AM IST

कोरोना की रोकथाम और त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

Religious events will not be held in public places
कलेक्टर बैठक

शिवपुरी। कोरोना की रोकथाम और त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. जिले में धारा 144 लागू करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं करने की हिदायत दी गई है, साथ ही नागरिक अपने घरों में ही पूजा-उपासना करेंगे. धार्मिक उपासना स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों और सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

रक्षाबंधन पर अत्यधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्र (रेड-जोन) से शिवपुरी आने वाले व्यक्ति वापस अपने गंतव्य को जा सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार को 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना होगा. अनुविभागीय दण्डाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर अपने अनुभाग में ऐसे परिवारों को होम क्वारेंटाइन कर उनसे स्व-घोषणा पत्र भरवाकर उनके निवास पर फ्लैक्स लगाए जाएंगे. क्वारेंटाइन परिवार 60 साल से अधिक उम्र के सदस्यों की विशेष निगरानी करेंगे, किसी भी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण दिखने पर तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एएल शर्मा जिला शिवपुरी को उनके मो. न. 94257-65684 पर अवगत कराएंगे.

पारिवारिक समारोह में 20 से ज्यादा लोग नहीं

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 लोग शामिल हो सकेंगे. इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम और जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.

शिवपुरी। कोरोना की रोकथाम और त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रहा पी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. जिले में धारा 144 लागू करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं करने की हिदायत दी गई है, साथ ही नागरिक अपने घरों में ही पूजा-उपासना करेंगे. धार्मिक उपासना स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों और सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

रक्षाबंधन पर अत्यधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्र (रेड-जोन) से शिवपुरी आने वाले व्यक्ति वापस अपने गंतव्य को जा सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार को 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना होगा. अनुविभागीय दण्डाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर अपने अनुभाग में ऐसे परिवारों को होम क्वारेंटाइन कर उनसे स्व-घोषणा पत्र भरवाकर उनके निवास पर फ्लैक्स लगाए जाएंगे. क्वारेंटाइन परिवार 60 साल से अधिक उम्र के सदस्यों की विशेष निगरानी करेंगे, किसी भी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण दिखने पर तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एएल शर्मा जिला शिवपुरी को उनके मो. न. 94257-65684 पर अवगत कराएंगे.

पारिवारिक समारोह में 20 से ज्यादा लोग नहीं

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 लोग शामिल हो सकेंगे. इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम और जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.

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