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कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक के लिए लगी रोक

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Published : Aug 31, 2020, 5:37 PM IST

कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर आगामी दो महीने के लिए रोक लगा दी गई है. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से डीजी जेल के निर्देश पर ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत 31 अक्टूबर तक कोई भी कैदी अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर सकेंगा.

जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक
जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक

शिवपुरी। जिला जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से आगामी दो माह तक मुलाकात नहीं कर सकेंगे. प्रशासन ने डीजी जेल के निर्देश पर सभी बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक के लिए पाबंदी लगा दी है. बढ़ते कोरोना संक्रमण से बंदियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए जेल विभाग ने यह कदम उठाया है. जेल में बंदी और उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के जेल मंत्रालय के अपर सचिव ने जेल महानिदेशक भोपाल को निर्देश जारी किए हैं.

जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक
जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक

निर्देश में कहा है कि, सभी जिलों के बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए. अपर सचिव के निर्देश पर जेल महानिदेशक भोपाल ने शिवपुरी जिला जेल सहित सभी जिले की जेलों में 31 अक्टूबर तक बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी है. जेल डीजी के इस आदेश के बाद अब जेल में बंदियों को 2 माह तक अपने परिजनों से मिलने का इंतजार करना होगा.

जिला जेल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब जेलों में आने वाले नए बंदियों को सीधे जिला जेल में नहीं भेजा जाएगा. बंदिओं को जिला जेल में भेजने से पहले 3 दिन तक अस्थाई जेल में रखा जाएगा. इसके लिए पुरानी उप जेल को अस्थाई जेल बनाने की तैयारी की जा चुकी है और अस्थाई जेल में कैदियों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है.

जिला जेल प्रबंधन का कहना है कि, स्वास्थ्य महकमे के निर्देश पर नए बंदियों को 3 दिन पुरानी उप जेल में रखने के बाद को 10 दिन तक जिला जेल में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, संक्रमित पाए जाने पर जिला अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा.

जिला जेल में बंद 338 बंदियों के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर जिला जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा का कहना है कि, पिछले दिनों जेल में बंद कुछ बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. यह संक्रमण जेल में बंदियों के बीच अधिक घातक हो सकता है. इसलिए डीजी जेल मुख्यालय भोपाल के आदेश पर 31 अक्टूबर तक सभी बंदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात पर रोक लगा दी है.

शिवपुरी। जिला जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से आगामी दो माह तक मुलाकात नहीं कर सकेंगे. प्रशासन ने डीजी जेल के निर्देश पर सभी बंदियों की परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक के लिए पाबंदी लगा दी है. बढ़ते कोरोना संक्रमण से बंदियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए जेल विभाग ने यह कदम उठाया है. जेल में बंदी और उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के जेल मंत्रालय के अपर सचिव ने जेल महानिदेशक भोपाल को निर्देश जारी किए हैं.

जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक
जेल में बंदियों को परिजनों से मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक

निर्देश में कहा है कि, सभी जिलों के बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी जाए. अपर सचिव के निर्देश पर जेल महानिदेशक भोपाल ने शिवपुरी जिला जेल सहित सभी जिले की जेलों में 31 अक्टूबर तक बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी है. जेल डीजी के इस आदेश के बाद अब जेल में बंदियों को 2 माह तक अपने परिजनों से मिलने का इंतजार करना होगा.

जिला जेल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब जेलों में आने वाले नए बंदियों को सीधे जिला जेल में नहीं भेजा जाएगा. बंदिओं को जिला जेल में भेजने से पहले 3 दिन तक अस्थाई जेल में रखा जाएगा. इसके लिए पुरानी उप जेल को अस्थाई जेल बनाने की तैयारी की जा चुकी है और अस्थाई जेल में कैदियों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है.

जिला जेल प्रबंधन का कहना है कि, स्वास्थ्य महकमे के निर्देश पर नए बंदियों को 3 दिन पुरानी उप जेल में रखने के बाद को 10 दिन तक जिला जेल में आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, संक्रमित पाए जाने पर जिला अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा.

जिला जेल में बंद 338 बंदियों के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर जिला जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा का कहना है कि, पिछले दिनों जेल में बंद कुछ बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. यह संक्रमण जेल में बंदियों के बीच अधिक घातक हो सकता है. इसलिए डीजी जेल मुख्यालय भोपाल के आदेश पर 31 अक्टूबर तक सभी बंदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात पर रोक लगा दी है.

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