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शिवपुरी: मंडी के हम्माल व तुलावटी मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन - shivpuri news

कृषि उपज मंडी के हम्माल व तुलावटी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है.

Hammal and Tulawati Mazdoor Sangh submitted memorandum in Shivpuri
मंडी के हम्माल व तुलावटी मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Jul 16, 2020, 4:00 PM IST

शिवपुरी। कृषि उपज मंडी के हम्माल व तुलावटी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन में मंडी अधिनियम संशोधन के चलते हम्माल और तुलावटियों के रोजगार और व्यापारियों व किसानों के समक्ष पैदा हुए संकट की स्थिति को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारी दी गई. इस मौके पर हम्माल और तुलावटी संघ के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक तुलावटी एकता फेडरेशन संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में प्रदेश सरकार ने संशोधन कर हम्माल व तुलावटियों के रोजगार पर संकट खड़ा कर दिया है. ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम वापस लेकर कृषि उपज मंडियों को बचाया जाए और कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे मंडी के तुलावटियों के परिवारों को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह और प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं की किट प्रदान की जाए. इसके अलावा हम्माल व तुलावटियों के परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सैनेटाइजर और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं.

शिवपुरी। कृषि उपज मंडी के हम्माल व तुलावटी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन में मंडी अधिनियम संशोधन के चलते हम्माल और तुलावटियों के रोजगार और व्यापारियों व किसानों के समक्ष पैदा हुए संकट की स्थिति को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानकारी दी गई. इस मौके पर हम्माल और तुलावटी संघ के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक तुलावटी एकता फेडरेशन संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में प्रदेश सरकार ने संशोधन कर हम्माल व तुलावटियों के रोजगार पर संकट खड़ा कर दिया है. ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम वापस लेकर कृषि उपज मंडियों को बचाया जाए और कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे मंडी के तुलावटियों के परिवारों को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह और प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं की किट प्रदान की जाए. इसके अलावा हम्माल व तुलावटियों के परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सैनेटाइजर और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं.

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