ETV Bharat / state

भोपाल-इंदौर के बाद अब शिवपुरी में नहीं बजेगी 'शहनाई', आदेश जारी

कोरोना महामारी के इस काल में कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर पाएगा. शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है.

Collector’s new order
कलेक्टर का नया आदेश
author img

By

Published : Apr 27, 2021, 10:30 AM IST

Updated : Apr 27, 2021, 11:17 AM IST

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है. जिसके तहत पूरे जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इस कर्फयू में सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी. 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं. जिन शादियों के लिए पहले अनुमति दी थी उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है.

  • रेड जोन में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाएगी. एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. जिला शिवपुरी की सीमा में रेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक करेंगे. रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा और रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

सरकार ने स्वदेशी की जगह विदेशी वैक्सीन का दिया ऑर्डर, खरीदे 45 लाख डोज

  • महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

अनावश्यक आवागमन को बंद करने के लिए कुछ सड़कों पर यातायात अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा. मार्गों का चिन्हांकन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और यातायात प्रभारी करेंगे. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत और महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है. जिसके तहत पूरे जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इस कर्फयू में सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी. 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं. जिन शादियों के लिए पहले अनुमति दी थी उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है.

  • रेड जोन में आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाएगी. एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. जिला शिवपुरी की सीमा में रेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक करेंगे. रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा और रेड जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

सरकार ने स्वदेशी की जगह विदेशी वैक्सीन का दिया ऑर्डर, खरीदे 45 लाख डोज

  • महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

अनावश्यक आवागमन को बंद करने के लिए कुछ सड़कों पर यातायात अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा. मार्गों का चिन्हांकन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और यातायात प्रभारी करेंगे. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत और महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Apr 27, 2021, 11:17 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.