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कोरोना की नई गाइडलाइन: 10 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तरों में कर सकेंगे काम - जिला प्रशासन

शिवपुरी जिले के सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीएम अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. इस आदेशानुसार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्य करने की बात की गई है. अन्य शेष कर्मचारियों को दफ्तर का काम घर से ही करने का आदेश जारी किया गया है.

Number of employees limited in offices
दफ्तरों में सीमित हुई कर्मचारियों की संख्या
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Published : Apr 24, 2021, 10:26 AM IST

शिवपुरी। कोरोना महामारी को देखते हुए अब सरकारी दफ्तरों में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. जिले के सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीएम अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. इस आदेशानुसार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्य करने की बात की गई है. अन्य शेष कर्मचारियों को दफ्तर का काम घर से ही करने का आदेश जारी किया गया है.

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक अन्य आदेश जारी किया। इस नए दिशानिर्देशानुसार केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं नहीं देते, उनको सलाह दी गई है कि 10 फीसद कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं।

इन सरकारी कार्यालयों पर नहीं है पाबंदी

जरूरी सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे. जरूरी सेवाएं देने वाले दफ्तरों में जिला कलेक्टरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय निकाय प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली कंपनी, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिल हैं. जनसंपर्क कार्यालय भी शत् प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा.

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आसमान से निगरानी, ड्रोन की ली जाएगी मदद

निजी कार्यालयों में भी नए दिशा निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से चारो ओर हाहाकार मचा दिया है. इस महामारी से कोई भी अछूता नहीं है. जिला में सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ निजी दफ्तरों को भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश का पालन करना होगा. कलेक्टर के द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार कुछ आईटी कंपनियों, बीपीओ, और मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

शिवपुरी। कोरोना महामारी को देखते हुए अब सरकारी दफ्तरों में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. जिले के सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डीएम अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है. इस आदेशानुसार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्य करने की बात की गई है. अन्य शेष कर्मचारियों को दफ्तर का काम घर से ही करने का आदेश जारी किया गया है.

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मंगलवार को एक अन्य आदेश जारी किया। इस नए दिशानिर्देशानुसार केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवाएं नहीं देते, उनको सलाह दी गई है कि 10 फीसद कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलाएं।

इन सरकारी कार्यालयों पर नहीं है पाबंदी

जरूरी सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 फीसद कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे. जरूरी सेवाएं देने वाले दफ्तरों में जिला कलेक्टरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय निकाय प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली कंपनी, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिल हैं. जनसंपर्क कार्यालय भी शत् प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा.

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निजी कार्यालयों में भी नए दिशा निर्देश

कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से चारो ओर हाहाकार मचा दिया है. इस महामारी से कोई भी अछूता नहीं है. जिला में सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ निजी दफ्तरों को भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश का पालन करना होगा. कलेक्टर के द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार कुछ आईटी कंपनियों, बीपीओ, और मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

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