शाजापुर। एमपी के शाजापुर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में बैठक ली, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं व्यापारीगण शामिल हुए. सोमवार से व्यवस्था व सुविधा से जुड़े कई बदलाव होंगे. इनका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा. कुछ बदलाव राहत देने वाले हैं तो कुछ मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं. जानिए क्या है खास...
शहर में गंदगी फैलाने पर जुर्माना: कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि,"शाजापुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ्य रखने की जिम्मेदारी हम सब की है. इसके लिए हमें मिल जुलकर सामूहिक प्रयास करना होगा. निकाय द्वारा त्योहारों, सामाजिक समारोह एवं कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है. इसलिए कोई भी कार्यालय, व्यक्ति, संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें. उपयोग, विक्रय एवं भंडारण करते पाए जाने पर पहली बार 1000 रुपए और इसके बाद 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा."
सोमवार से होगी जुर्माने की कार्रवाई: कलेक्टर ने कहा कि सोमवार से पॉलीथिन का उपयोग करते हुए पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यापारीगण इसे गंभीरता से लें. इसमें हमारे शहर का हित शामिल है. शाजापुर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें. जनभागीदारी से ही शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकता है. प्रत्येक व्यापारी अपनी-अपनी दुकानों में ढक्कन लगे हुए डस्टबीन का ही इस्तेमाल करें. कचरे को नाली और रोड़ पर यहां-वहां न फेंके. समारोह एवं अन्य शासकीय कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें. कोशिश करें कुल्हड़ का उपयोग करें."
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सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने का संकल्प: कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि "भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार नगर के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय कार्यालयों, बैंकों को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को फेज आउट करने का संकल्प लिया गया है. भारत सरकार के संकल्प अनुसार मध्यप्रदेश के समस्त कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किया है.