शाजापुर। शुजालपुर में फायनेंस प्रोजेक्ट कंपनी का ऑफिस खोलकर निवेशकों को उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लाखों रुपए की राशि निवेशकों से जमा करवाने के बाद कंपनी बंद कर उक्त राशि हड़पकर भागने वाले कृष्णानगर शुजालपुर निवासी के मकान को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शाजापुर दिनेश जैन के आदेश पर कुर्क किया गया. यह कार्रवाई मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत हुई है.
जानकारी मुताबिक आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह नागिया निवासी कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी ने भीलखेडी रोड शुजालपुर मंडी में सीएलसी इंडिया माईको फायनेंस प्रोजेक्ट कंपनी का ऑफिस खोलकर कई लोगों को प्रलोभन देकर लगभग 23 लाख रुपये की राशि निवेश करवाई और कंपनी बंद कर लोगों की राशि हड़प कर भाग गया. शिकायत के बाद कुमेर सिंह के खिलाफ थाना शुजालपुर मंडी पर प्रकरण दर्ज हुआ था. जांच के दौरान प्रकरण में निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 3/6 ईजाफा भी हुआ.
प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह नागिया को 16 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उधर कलेक्टर जैन ने आरोपी कुमेर सिंह नागिया की अचल संपत्ति कृष्णा नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी के वार्ड क्रमांक 17 में स्थित दो मंजिला मकान कुर्क करने के आदेश जारी किए थे. बुधवार को तहसीलदार शुजालपुर एवं मंडी थाना बल की उपस्थिति में मकान कुर्क किया गया और मकान पर शासकीय संपत्ति होने का सूचना पत्र चस्पा किया गया. इस दौरान पटवारी चंदर सिंह परमार सहित अन्य मौजूद थे.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जैन ने आरोपी कुमेर सिंह नागिया की अचल सम्पत्ति कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी के वार्ड क्रमांक 17 में स्थित दो मंजिला मकान कुर्क करने के आदेश जारी किए थे. बुधवार को तहसीलदार शुजालपुर एवं मंडी थाना बल की उपस्थिति में मकान कुर्क किया गया और मकान पर शासकीय सम्पत्ति होने का सूचना पत्र चस्पा किया गया. इस अवसर पर पटवारी चंदरसिंह परमार सहित अन्य मौजूद थे.