ETV Bharat / state

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश - सीहोर जिला प्रशासन

सीहोर जिले में राशन कार्ड में नए परिवारों को जोड़ने एवं पहले छूटे हुए सदस्यों को जोड़कर नई पर्ची जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है इसके तहत तय समय सीमा के अंदर नई पात्रता पर्चियां जारी की जाएगी.

Sehore Collector
सीहोर कलेक्टर
author img

By

Published : Aug 4, 2020, 12:25 AM IST

सीहोर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने एवं योजना का लाभ ना मिलेने वाले हितग्राहियों की जांच किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है.

कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के संबंध में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिसमें निर्धारित समय सीमा के तहत नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार लिंक करने का काम स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाएगा.

वहीं जिन हितग्राहियों का नाम शामिल नहीं है, ऐसे लोगों की सूची का प्रिंट राशन मित्र पोर्टल के जेएसओ लॉगिन से निकलवाकर ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराया जाएगा. अनुपलब्ध परिवार, सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत दावे-आपत्तियों का निराकरण नगरीय क्षेत्र में एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाएगा. सभी संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना अनुसार उन्हें सौंपे गए है. जिन्हें समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

सीहोर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने एवं योजना का लाभ ना मिलेने वाले हितग्राहियों की जांच किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है.

कलेक्टर अजय गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के संबंध में सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिसमें निर्धारित समय सीमा के तहत नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार लिंक करने का काम स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाएगा.

वहीं जिन हितग्राहियों का नाम शामिल नहीं है, ऐसे लोगों की सूची का प्रिंट राशन मित्र पोर्टल के जेएसओ लॉगिन से निकलवाकर ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराया जाएगा. अनुपलब्ध परिवार, सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत दावे-आपत्तियों का निराकरण नगरीय क्षेत्र में एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाएगा. सभी संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना अनुसार उन्हें सौंपे गए है. जिन्हें समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.