सतना। जिले के अमरपाटन में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया.
गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 2017 को एक युवक, नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर मुंबई ले गया था, जहां पर लगातार आरोपी नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करता था. परिजन ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट अमरपाटन थाने में दर्ज करवाई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर युवक को मुंबई से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया. पीड़ित के परिजन के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 5000 रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.