रीवा। रीवा रियासत के महाराजा रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह जूदेव के नाम से बनाई गई फर्जी ट्रस्ट के प्रकरण में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए डॉ. सज्जन सिंह सहित अन्य अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया है. साथ ही स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह के पोते महाराजा पुष्पराज सिंह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अपीलकर्ताओं की ओर से न्यायालय में पेश किये गए दस्तवेजों को फर्जी करार दिया है.
पूर्व मंत्री व महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा स्थानीय होटल में आज पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया. पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनके बाबा स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह जूदेव के नाम से कुछ लोगों के द्वारा फर्जी ट्रस्ट बनाकर उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था. जिस पर आज जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिला न्यायालय ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह का ट्रस्ट फर्जी है. महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है.
यह है पूरा मामला
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बड़े भाई सज्जन सिंह सहित अन्य लोगों के द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व से रीवा रियासत के महाराजा स्वर्गीय गुलाब सिंह के नाम से एक चेरिटेबल ट्रस्ट चलाया जा रहा था. डॉ. सज्जन सहित अन्य अपीलकर्ताओं के द्वारा जिला न्यायालय में महाराजा गुलाब सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट के कागजात प्रस्तुत कर उनकी सम्पत्ती पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की गई. जिसके बाद आज जिला न्यायालय के मुख्य न्यायधीश अरुण कुमार सिंह ने अपीलकर्ताओं द्वारा जिला न्यायालय में प्रस्तुत किये गए दस्तवेजों सहित ट्रस्ट को फर्जी बताया और महाराजा पुष्पराज सिंह के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है.