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रीवाः संयुक्त संचालक उद्यानिकी को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की सजा - Complainant Santosh Tiwari

रीवा जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा
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Published : Nov 14, 2019, 11:18 PM IST

रीवा। जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को पांच साल की सजा हुई है. मुकेश मिश्रा को 50 हजार रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार किया गया है. जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है.

संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा
उद्यानिकी विभाग में शिकायतकर्ता संतोष तिवारी रीवा संभाग में माइक्रो एरिगेशन योजना के तहत स्प्रिंकिलर पाइप और ड्रिप पाइप की सप्लाई करता था, जिसमें सीधी और अनूपपुर जिले के किसानो को पाइप दी गई थी, जिनका भुगतान लंबित था. जिसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता ने संयुक्त संचालक मुकेश मिश्रा से कई बार मिला और निवेदन किया. जिसमें संचालक ने 3 लाख 50 हजार रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत संतोष तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस से की. जिसके बाद संयुक्त संचालक को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.

वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाशीश ने आरोपी मुकेश मिश्रा संयुक्त संचालक रीवा और शहडोल संभाग को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 13(2)के तहत 5 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर जेल भेज गया है.

रीवा। जिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को पांच साल की सजा हुई है. मुकेश मिश्रा को 50 हजार रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार किया गया है. जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है.

संयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा
उद्यानिकी विभाग में शिकायतकर्ता संतोष तिवारी रीवा संभाग में माइक्रो एरिगेशन योजना के तहत स्प्रिंकिलर पाइप और ड्रिप पाइप की सप्लाई करता था, जिसमें सीधी और अनूपपुर जिले के किसानो को पाइप दी गई थी, जिनका भुगतान लंबित था. जिसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता ने संयुक्त संचालक मुकेश मिश्रा से कई बार मिला और निवेदन किया. जिसमें संचालक ने 3 लाख 50 हजार रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत संतोष तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस से की. जिसके बाद संयुक्त संचालक को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.

वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाशीश ने आरोपी मुकेश मिश्रा संयुक्त संचालक रीवा और शहडोल संभाग को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 13(2)के तहत 5 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर जेल भेज गया है.

Intro:भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सयुक्त संचालक उद्यानिकी मुकेश मिश्रा को 5 साल की सजा, जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने की कोर्ट से हुआ फैसला।


Body:उद्यानिकी विभाग में शिकायकर्ता सन्तोष तिवारी रीवा संभाग में माइक्रो एरिगेशन योजना के तहत स्प्रिंकिलर पाइप और ड्रिप पाइप की सप्लाई करता था, शिकायतकर्ता ने सीधी व अनूपपुर जिले में पाइप की सप्लाई किसानों को वर्ष 2014-15 में की थी, जिनका भुगतान लबिंत था ,शिकायतकर्ता अपने भुगतान के लिए सयुक्त संचालक मुकेश मिश्रा से कई बार मिला और निवेदन किया, बाद में 70 लाख भुगतान के लिए 5 प्रतिशत देने की बात कही जो 3 लाख 50 हजार रिश्वत की मांग की जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की, जिसके बाद 01-07-2015 को सयुक्त संचालक को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाशीष (विशेष न्यायालय लोकायुक्त)ने आरोपी मुकेश मिश्रा सयुक्त संचालक रीवा व शहडोल संभाग को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 के तहत 4 वर्ष 10हजार अर्थदण्ड व धारा 13(2)के तहत 5 वर्ष की सजा व 15 हजार का अर्थदण्ड दिया गया जिसे जेल भेज दिया गया।

बाइट- सचिन द्विवेदी , सहायक जिला अधियोजक अधिकारी रीवा


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