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रीवा: गलत तरीके से भूमि आवंटित कर किया तीन सौ करोड़ का घोटाला, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री निलंबित

नगर निगम क्रमांक 6 को लेकर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और सहायक यंत्री एसके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है. इन दोनो पर भूमी आबंटन में 300 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप था.

कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री निलंबित
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Published : Aug 30, 2019, 7:50 PM IST

रीवा। भूमि आवंटन मामले में 300 करोड़ के घोटाले के मामले में नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है. इन्होंने 2007 से 2015 के बीच भूमि आवंटन मामले में करीब 100 एकड़ भूमि को गलत तरीके से आवंटित करके लगभग 300 करोड़ रुपये का घोटाला किया था.

कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री निलंबित


दोनों अधिकारी वर्तमान में कटनी में पदस्थ थे. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि योजना क्रमांक 6 में 91 एकड़ भूमि, जो शहर विकास के लिए वर्ष1992 में अधिग्रहित की गई थी, उसे गलत तरीके के आवंटित करने के साथ- साथ भवन निर्माण की भी इजाजत दे दी.


कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला एवं सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी लंबे समय तक नगर निगम रीवा में पदस्थ थे और उसी अवधि में अवैधानिक रूप से लोगों ने अतिक्रमण किया, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से वह दोषी पाए गए हैं.

रीवा। भूमि आवंटन मामले में 300 करोड़ के घोटाले के मामले में नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है. इन्होंने 2007 से 2015 के बीच भूमि आवंटन मामले में करीब 100 एकड़ भूमि को गलत तरीके से आवंटित करके लगभग 300 करोड़ रुपये का घोटाला किया था.

कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री निलंबित


दोनों अधिकारी वर्तमान में कटनी में पदस्थ थे. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि योजना क्रमांक 6 में 91 एकड़ भूमि, जो शहर विकास के लिए वर्ष1992 में अधिग्रहित की गई थी, उसे गलत तरीके के आवंटित करने के साथ- साथ भवन निर्माण की भी इजाजत दे दी.


कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला एवं सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी लंबे समय तक नगर निगम रीवा में पदस्थ थे और उसी अवधि में अवैधानिक रूप से लोगों ने अतिक्रमण किया, जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से वह दोषी पाए गए हैं.

Intro:रीवा नगर निगम में क्रमांक 6 भूमि अधिनियम मामले में नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है यह दोनों अधिकारी वर्तमान में कटनी जिले में पदस्थ हैं इन पर मामला है कि यह दोनों के द्वारा वर्ष 2007 से 2015 के बीच भूमि आवंटन मामले में करीब 100 एकड़ भूमि को गलत तरीके से आवंटित किया गया था इसमें करीब 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने निलंबन की कार्यवाही की है...


Body:शहर के योजना क्रमांक छह के मामले को लेकर अमिता गुरुवार को नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला और सहायक यंत्री एसके त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है दोनों अधिकारी वर्तमान में कटनी में पदस्थ हैं जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि योजना क्रमांक 6 में 91.3 75 एकड़ भूमि जो शहर विकास के लिए वर्ष 1992 में अधिक ग्रह की थी जिस पर भवन निर्माण की अनुमति बिना सोचे समझे दी गई है कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि तत्कालीन कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ला एवं सहायक यंत्री एचके त्रिपाठी लंबे समय तक नगर निगम रीवा में पदस्थ थे और उसी अवधि में अवैधानिक रूप से लोगों ने अतिक्रमण किया जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से यह दोषी हैं आदेश में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 से 2015 के बीच थोक में नगर निगम की जमीन पर निर्माण कराया गया है..


यह पूरा कार्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कद आचरण की श्रेणी में आता है इसलिए तत्कालीन शैलेंद्र शुक्ला एवं एस के त्रिपाठी जिम्मेदार हैं इस बात को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था जिस पर कोई जवाब नहीं आया इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया..

मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त रीवा ने बताया कि पिछले 28 दिनों से नगर निगम और एमआईसी के बीच यह मामला चलता रहा नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने एमआईसी के समक्ष दोनों अधिकारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था जिस पर महापौर ममता गुप्ता और एमआईसी ने आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी अब यह मामला एमआईसी में विचाराधीन था इसलिए गुरुवार को इस तरह का निलंबन का आदेश जारी किया गया है...


byte- सभाजीत यादव नगर निगम आयुक्त रीवा...


Conclusion:.....
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