रतलाम। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रतलाम में धारा 144 लागू है. लेकिन बावजूद इसके लोग लगातार कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं. जहां आलोट विकासखंड में धारा 144 के उल्लंघन करने पर दो मेडिकल व्यापारियों पर आलोट पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया है.
दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम जिले में धारा 144 प्रतिबंधित आदेश जारी किया था. जिसके आदेश अनुसार रतलाम सीमा में संपूर्ण लॉकडाउन 8 अप्रैल रात 12 बजे से 11 अप्रैल सुबह 6 बजे तक घोषित किया गया था. इस दौरान नगर में कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर की दुकानें ही खोली जानी थीं. गुरुवार शाम को आलोट तहसीलदार बी. एल बामणिया और राजस्व अमला के साथ विक्रमगढ़ भ्रमण के दौरान दक्ष मेडिकल स्टोर और भारत मेडिकल स्टोर खुले पाए गए. अमले द्वारा चर्चा करने पर दोनों मेडिकल बिना आदेश के खुले पाए गए. जिस पर हल्का पटवारी देव जी चौहान द्वारा आलोट पुलिस थाने पर दोनों मेडिकल व्यापारियों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन करने पर दिलीप और भारत के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है.