छिंदवाड़ा। परिवहन विभाग ने स्कूल बस संचालकों को नोटिस जारी किया था. जिसमें 13 बिंदुओं की गाइड लाइन थी जिसका पालन करना अनिवार्य है. जिसका पालन नहीं करने पर पिछले तीन महीने में 62 स्कूल बसों को जुर्माना लगाया गया वहीं दो बसों का परमिट भी निरस्त किया गया है.
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख रूप से13 बिंदुओं को लेकर सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं.कि वे इन बिंदुओं का सख्ती से पालन करें. साथ ही बताया कि पिछले 3 माह में 62 स्कूल बसों को जुर्माना दिया गया है और दो बसों का परमिट कैंसिल किया गया है.
परिवहन विभाग नियम के13 बिंदुः
⦁ शिक्षक और पालक को निरीक्षण का अधिकार होगा स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए.
⦁ खिड़कियों पर सरिए की जाली लगी होना चाहिए.
⦁ परमिट और फिटनेस लेना अनिवार्य है.
⦁ बस में फर्स्ट एड बॉक्स, गति मापक यंत्र, अग्नि संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए.
⦁ स्कूल बस चालक के पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए.
⦁ बस पर आगे और पीछे की ओर स्कूल बस लिखा होना चाहिए. अगर बस अनुबंधन पर है तो उस पर ऑनलाइन स्कूल ड्यूटी लिखी होना चाहिए.
⦁ बस चालक का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य है.
⦁ स्कूल बस के ऊपर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए.
⦁ स्कूल बस ड्राइवर और कंडक्टर ड्रेस पर होना चाहिए.