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बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूल में बच्चों से करवाई जा रही थी मजदूरी, FIR दर्ज

राजगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे बिना रजिस्ट्रेशन का स्कूल चल रहा था, जहां बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा था. बाल आयोग ने संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

school was running without the permission of administration in rajgarh
प्रशासन के जानकारी के बिना चल रहा था स्कूल
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Published : Dec 11, 2019, 2:50 PM IST

राजगढ़। राजगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे बिना रजिस्ट्रेशन का स्कूल चल रहा था, अवैध रूप से चलाए जा रहे इस स्कूल में बच्चों से बालश्रम करवाया जाता था. बाल आयोग को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जिला अस्पताल के परिसर में ही विशेष बच्चों के विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा था, राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण की मौके पर पहुंची और उसकी जांच की तो उनको संतोषजनक स्थिति नहीं मिली. बाल आयोग की टीम ने जब स्कूल के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी, तो प्रबंधन उन्हें कोई जवाब नहीं से पाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल आयोग की टीम ने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

प्रशासन के जानकारी के बिना चल रहा था स्कूल

बाल संरक्षण आयोग ने बताया कि बच्चों से स्कूल में श्रम करवाया जा रहा था, जो बाल श्रम नियम के खिलाफ है. वहीं इस मामले को लेकर राजगढ़ कोतवाली को निर्देश दिए गए है कि विद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच करते हुए मामला दर्ज किया जाए.

राजगढ़। राजगढ़ में प्रशासन की नाक के नीचे बिना रजिस्ट्रेशन का स्कूल चल रहा था, अवैध रूप से चलाए जा रहे इस स्कूल में बच्चों से बालश्रम करवाया जाता था. बाल आयोग को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जिला अस्पताल के परिसर में ही विशेष बच्चों के विद्यालय का संचालन भी किया जा रहा था, राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण की मौके पर पहुंची और उसकी जांच की तो उनको संतोषजनक स्थिति नहीं मिली. बाल आयोग की टीम ने जब स्कूल के रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी, तो प्रबंधन उन्हें कोई जवाब नहीं से पाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल आयोग की टीम ने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

प्रशासन के जानकारी के बिना चल रहा था स्कूल

बाल संरक्षण आयोग ने बताया कि बच्चों से स्कूल में श्रम करवाया जा रहा था, जो बाल श्रम नियम के खिलाफ है. वहीं इस मामले को लेकर राजगढ़ कोतवाली को निर्देश दिए गए है कि विद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच करते हुए मामला दर्ज किया जाए.

Intro:जिला प्रशासन की नाक के नीचे ही चल रहा था स्कूल ,राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा कल एफ आई आर करने के दिए थे निर्देश, पुलिस द्वारा दर्ज की गई और रजिस्ट्रेशन से लेकर बाल श्रम के तहत मामला किया गया है दर्ज


Body:जहां मध्यप्रदेश सरकार और भारत सरकार बच्चों को लेकर काफी संवेदनशील है और वह लगातार बच्चों के लिए काफी कार्य कर रहे हैं वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए भी जाओ ना सिर्फ बाल श्रम आयोग बल्कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग लगातार उनकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है परतु इन सबसे बेखबर राजगढ़ जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, वहीं इस लापरवाही का उजागर कल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जब जिले के विभिन्न विभागों की जांच की गई और इसी दौरान उनको जिला अस्पताल के परिसर में प्रेम प्रगति विशेष विद्यालय का संचालन किया जा रहा था ,परंतु जब राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने उसके जांच की तो उनको कोई संतोषजनक स्थिति नहीं मिली और जब उन्होंने स्कूल के रजिस्ट्रेशन के बारे में पता किया तो उनको रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा कहा गया कि वहां पर बच्चों के द्वारा श्रम करवाया जा रहा है जो बाल श्रम नियम के विरुद्ध है। वही इन सब बातों को लेकर कल बेंच द्वारा राजगढ़ कोतवाली को निर्देश दिया गया था कि उस विद्यालय के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जाए और उसके विरुद्ध जांच करते हुए मामला दर्ज किया जाए।




Conclusion:पंरतु एक सवाल सामने आ रहा है कि जब दिल्ली से आई राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम के द्वारा या मामला उजागर किया गया, परंतु जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं रहा और उनके द्वारा एक लापरवाही बरती गई कि किस प्रकार एक ऐसा विद्यालय संचालित हो रहा है वही सोचने वाली क्या बात है कि अगर जिला मुख्यालय पर एक ऐसा विद्यालय संचालित हो रहा है तो जिले में अनेक और ऐसे विद्यालय होंगे, जो इस तरह संचालित हो रहे होंगे वहीं अगर इन विद्यालयों में अगर किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन।


विसुअल

स्कूल के

बाइट

थाना प्रभारी राजगढ़ जे बी राय
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