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राजगढ़ : पीलूखेड़ी में शुरू होगी औद्योगिक इकाइयां, कलेक्टर ने की बैठक

राजगढ़ के पीलूखेड़ी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल 2020 से शुरू की जाएंगी. इस विषय पर चर्चा करने कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

industrial units to be opened
औद्योगिक इकाइयां शुरु करने कलेक्टर ने की बैठक
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Published : Apr 18, 2020, 9:58 PM IST

राजगढ़। केंद्रीय गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल 2020 से जिले के पीलूखेड़ी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां शुरू की जानी है. इस संबंध में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पीलूखेड़ी ओसवाल फैक्ट्री के हॉल में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

औद्योगिक इकाइयां शुरु करने कलेक्टर ने की बैठक

बैठक में 33 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान कलेक्टर ने सभी को कोरोना से संबंधित केंद्रीय गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत करवाया. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयां शुरू की जा सकती है. इसके लिए केंद्रीय गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा. फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल चेकअप, सेनिटाइजेशन जरूरी है. कोई भी वर्कर कोरोना प्रभावित जिले से अप-डाउन नहीं करेगा, फैक्ट्री द्वारा अपने वाहन से वर्कर्स को लाना ले जाना पड़ेगा.

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि माल वाहन के आवागमन पर कोई रोक नहीं है वर्कर के लिए वाहन की अनुमति लेनी होगी जिसमें स्थान और वर्कर की सूची का उल्लेख करना पड़ेगा. वहीं कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी है और कहा है कि यदि गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो औद्योगिक इकाई को प्रारंभ करने की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी.

राजगढ़। केंद्रीय गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल 2020 से जिले के पीलूखेड़ी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां शुरू की जानी है. इस संबंध में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पीलूखेड़ी ओसवाल फैक्ट्री के हॉल में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

औद्योगिक इकाइयां शुरु करने कलेक्टर ने की बैठक

बैठक में 33 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस दौरान कलेक्टर ने सभी को कोरोना से संबंधित केंद्रीय गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत करवाया. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयां शुरू की जा सकती है. इसके लिए केंद्रीय गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा. फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल चेकअप, सेनिटाइजेशन जरूरी है. कोई भी वर्कर कोरोना प्रभावित जिले से अप-डाउन नहीं करेगा, फैक्ट्री द्वारा अपने वाहन से वर्कर्स को लाना ले जाना पड़ेगा.

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि माल वाहन के आवागमन पर कोई रोक नहीं है वर्कर के लिए वाहन की अनुमति लेनी होगी जिसमें स्थान और वर्कर की सूची का उल्लेख करना पड़ेगा. वहीं कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी है और कहा है कि यदि गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो औद्योगिक इकाई को प्रारंभ करने की अनुमति निरस्त कर दी जाएगी.

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