राजगढ़। जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक 390/17 में आरोपी राहुल जाटव को दोषी मानते हुए, आजीनव कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.
वहीं इस बारे में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि, 12 सितंबर 2017 को नाबालिग अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी गांव का रमेश जाटव घर आकर बोला कि, तुम्हारे पापा के कपड़े घर आकर ले जाओ. जब पीड़िता कपड़े लेने गई, तो आरोपी रमेश ने पीड़िता के साथ रेप किया और उसे धमकी देते हुए कहा कि, अगर चिल्लाई तो मार डालूंगा. पीड़ित लकड़ी रोते हुए घर गई और आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.