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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

जिला न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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बलात्कार के आरोपी को मिली सजा
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Published : Jan 30, 2020, 11:54 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 12:06 AM IST

राजगढ़। जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक 390/17 में आरोपी राहुल जाटव को दोषी मानते हुए, आजीनव कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

बलात्कार के आरोपी को मिली सजा

वहीं इस बारे में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि, 12 सितंबर 2017 को नाबालिग अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी गांव का रमेश जाटव घर आकर बोला कि, तुम्हारे पापा के कपड़े घर आकर ले जाओ. जब पीड़िता कपड़े लेने गई, तो आरोपी रमेश ने पीड़िता के साथ रेप किया और उसे धमकी देते हुए कहा कि, अगर चिल्लाई तो मार डालूंगा. पीड़ित लकड़ी रोते हुए घर गई और आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

राजगढ़। जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. न्यायाधीश अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक 390/17 में आरोपी राहुल जाटव को दोषी मानते हुए, आजीनव कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 12 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.

बलात्कार के आरोपी को मिली सजा

वहीं इस बारे में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि, 12 सितंबर 2017 को नाबालिग अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी गांव का रमेश जाटव घर आकर बोला कि, तुम्हारे पापा के कपड़े घर आकर ले जाओ. जब पीड़िता कपड़े लेने गई, तो आरोपी रमेश ने पीड़िता के साथ रेप किया और उसे धमकी देते हुए कहा कि, अगर चिल्लाई तो मार डालूंगा. पीड़ित लकड़ी रोते हुए घर गई और आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

Intro:नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को राजगढ़ न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के राजगढ़ न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी।

Body:जिला राजगढ में पदस्थ न्यायाधीश अंजली पारे राजगढ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 390/17 में आरोपी राहुल जाटव निवासी ग्राम नाहली चैकी थाना तलेन जिला राजगढ को दोषसिद्ध कर शेष जीवनकाल के कारावास एवं 12,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


वही इस बारे में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 12.09.2017 को अभियोक्त्री अपने घर में पौंछा लगा रही थी, तभी गांव का रमेश जाटव घर आकर बोला कि तुम्हारे पापा के कपडे घर आकर ले जाओ। जब पीडिता कपड़े लेने गई तो आरोपी रमेश डण्डा दिखाकर पीडिता से कहने लगा कि चिल्लाई तो मार डालूंगा। वहां आरोपी रमेश ने अभियोक्त्री को पकडकर घर के अंदर कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया। फिर अभियोक्त्री ने घर जाकर अपनी दादी को बताया था, दादी ने मम्मी को जाकर बताया था। जिसकी रिपोर्ट पर थाना तलेन में अपराध क्रमांक 250/17 धारा 342, 376, 506 भाग-2 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट की कायमी की गई, इसमें पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उस को न्यायालय में पेश किया गया।

Conclusion:वही मुकदमे के दौरान न्यायालय में पेश किए गए सबूत और गवाहों पर जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि आरोपी रमेश जाटव ने नाबालिक बालिका के साथ कुकृत्य किया है। अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य के आधार पर तर्क प्रस्तुत किये, जिनसे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी रमेश जाटव को दोषी पाते हुए धारा 342, 376, 506 भाग-2 भादवि एवं 5/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 12,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


विसुअल

न्यायालय के
आरोपी के

बाइट

आलोक श्रीवास्तव, डीपीओ राजगढ़
Last Updated : Jan 31, 2020, 12:06 AM IST
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