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जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक, कंटेनमेंट एरिया में सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

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Published : May 1, 2020, 9:18 PM IST

Updated : May 20, 2020, 4:09 PM IST

रायसेन में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई. बैठक में समिति द्वारा जिले के सभी कंटेनमेंट एरिया में भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट एरिया के संबंध में जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन किए जाने का निर्णय लिया गया.

Meeting of district Disaster Management Group in Raisen
जिला आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक

रायसेन। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई. बैठक में उपस्थित सिलवानी विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक और पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा के साथ उदयपुरा विधायक देवेन्द्र पटेल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकना और संक्रमित व्यक्ति का समुचित उपचार पहली प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए. कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिले में की जा रही कार्रवाईयों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया.

विधायकों द्वारा जिले में अन्य जिलों, राज्यों से आने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और क्वॉरेंटाइन की जानकारी ली. उन्होंने कोरोना संदिग्ध मरीज मिलने पर संबंधित क्षेत्र की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए.

कंटेनमेंट एरिया में गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

बैठक में समिति द्वारा जिले के सभी कंटेनमेंट एरिये में भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट एरिया के संबंध में जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन किए जाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया.

सीमाओं पर जारी रहेगी धारा-144

रायसेन नगर पालिका सीमा में आगामी आदेश तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू रहेगी. रायसेन में अत्यावश्यक सामग्री की दुकानें निर्धारित समय सीमा में खुलेंगी. जिले के शेष भागों में वर्तमान व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत रहेगी.

कंटेनमेंट एरिया के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में इनसीडेन्ट कमांडर (एसडीएम) द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराते हुए मास्क पहनना और सेनिटाइजर के उपयोग के साथ निर्माण कार्यो की अनुमति दी जा सकेगी. जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में इनसीडेन्ट कमांडर (एसडीएम) की अनुमति से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत और अन्य शासकीय निर्माण कार्य किए जा सकेंगे.

रायसेन। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई. बैठक में उपस्थित सिलवानी विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक और पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पटवा के साथ उदयपुरा विधायक देवेन्द्र पटेल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकना और संक्रमित व्यक्ति का समुचित उपचार पहली प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए. कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिले में की जा रही कार्रवाईयों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया.

विधायकों द्वारा जिले में अन्य जिलों, राज्यों से आने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और क्वॉरेंटाइन की जानकारी ली. उन्होंने कोरोना संदिग्ध मरीज मिलने पर संबंधित क्षेत्र की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए.

कंटेनमेंट एरिया में गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

बैठक में समिति द्वारा जिले के सभी कंटेनमेंट एरिये में भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट एरिया के संबंध में जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन किए जाने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया.

सीमाओं पर जारी रहेगी धारा-144

रायसेन नगर पालिका सीमा में आगामी आदेश तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू रहेगी. रायसेन में अत्यावश्यक सामग्री की दुकानें निर्धारित समय सीमा में खुलेंगी. जिले के शेष भागों में वर्तमान व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत रहेगी.

कंटेनमेंट एरिया के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में इनसीडेन्ट कमांडर (एसडीएम) द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराते हुए मास्क पहनना और सेनिटाइजर के उपयोग के साथ निर्माण कार्यो की अनुमति दी जा सकेगी. जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में इनसीडेन्ट कमांडर (एसडीएम) की अनुमति से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत और अन्य शासकीय निर्माण कार्य किए जा सकेंगे.

Last Updated : May 20, 2020, 4:09 PM IST
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