रायसेन। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस बीच रायसेन प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर सख्त फैसला लिया है. कलेक्टर ने इसे 17 मई से बढ़ाकर 31 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया है. इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन को सख्ती के साथ पालन करने का निर्देश दिया गया है. रायसेन पुलिस प्रशासन जिले में चप्पे-चप्पे पर तैनात है. इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
रायसेन में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने एक फैसला लिया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूरे रायसेन जिले में कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर से लागू किया है. उन्होंने इसे बढ़ाते हुए 17 मई 2021 सुबह 6 बजे से दिनांक 31 मई सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है. यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि पहले से जारी बाकि के आदेश वैसे लागू रहेंगे.
रायसेन में विवाह और निकाह समारोह पर प्रतिबंध
कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में विवाह और निकाह समारोह पर भी प्रतिबंध जारी किया गया है. कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूरे जिले में विवाह एवं निकाह समारोह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह कोरोना कर्फ्यू अवधि में आयोजित किए जाने वाले विवाह एवं निकाह समारोह को स्थगित कर दें. इससे कोरोना संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी.
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रायसेन में कोरोना के आंकड़े
जिले में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कोविड-19 संक्रमण के कुल 8 हजार 4 सौ 94 मरीज मिले हैं. सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री से प्राप्त
जानकारी अनुसार 7 हजार 73 कोरोना पॉजीटिव मरीज उपचार उपरांत स्वस्थ्य हो गए हैं. वहीं यहां कुल 1 हजार 2 सौ 74 एक्टिव केस है, जिनका उपचार किया जा रहा है तथा अभी तक कुल 147 मरीजों की मृत्यु हुई है.