नरसिंहपुर। महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत किशोर न्याय बोर्ड की तरफ से बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नरसिंहपुर कंट्रोल रूम में किया गया.
कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 के विभिन्न स्टेकहोल्डर, बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को बालकों से संबंधित अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई, कार्यशाला में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड नरसिंहपुर स्वप्न सिंह ने जेजे एक्ट 2015 तथा पॉक्सो एक्ट 2012 के विषय पर प्रशिक्षण दिया, साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्नों का समुचित समाधान किया.
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्य करना बड़े सौभाग्य की बात है और जिन लोगों को ये उत्तरदायित्व मिला है, उन्हें इस विषय को आत्मसात करके कार्य करना चाहिए. बालकों के अधिकार सुरक्षित हो तथा किसी भी बालक-बालिका के साथ कोई अपराध होता है तो उसे न्याय प्राप्त हो यही लक्ष्य होना चाहिए. इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एसडीओपी, बालकों से संबंधित प्रकरणों के लिए नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी, पैरा लीगल वालंटियर और उनका स्टाफ प्रबंधक वर्ल्डविजन प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहा.
कार्यशाला में प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन और वीडियो फिल्म दिखाकर बालकों से संबंधित जानकारी दी गई. जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी किया गया.