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नरसिंहपुर में मास्क न लगाने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई - narsinghpur police

जिले के तेंदूखेड़ा में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ मध्य प्रदेश महामारी अधिनियम 1997 की धारा 187 के तहत जुर्माना कार्रवाई की गई है.

Fraudulent action taken against those who did not apply masks
मास्क न लगाने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई
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Published : Aug 7, 2020, 10:11 PM IST

नरसिंहपुर। जिले के तेंदूखेड़ा में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ मध्य प्रदेश महामारी अधिनियम 1997 की धारा 187 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है. तेन्दूखेड़ा पुलिस भी सख्ती बरते हुए है और आम जनता को समझाइश देती नजर आ रही है. थाने के सामने पुलिस दो चार पहिया वाहन पर 30 लोगों पर 3000 का चालान किया गया है. जिसमें लोगों को मास्क लगाकर घर से निकलने एवं अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की हिदायत दी गई है.

Fraudulent action taken against those who did not apply masks
मास्क न लगाने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई

नरसिंहपुर। जिले के तेंदूखेड़ा में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ मध्य प्रदेश महामारी अधिनियम 1997 की धारा 187 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है. तेन्दूखेड़ा पुलिस भी सख्ती बरते हुए है और आम जनता को समझाइश देती नजर आ रही है. थाने के सामने पुलिस दो चार पहिया वाहन पर 30 लोगों पर 3000 का चालान किया गया है. जिसमें लोगों को मास्क लगाकर घर से निकलने एवं अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की हिदायत दी गई है.

Fraudulent action taken against those who did not apply masks
मास्क न लगाने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई
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