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खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

नरसिंहपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिष्ठानों में अमानक खाद्य पदार्थ रखने पर कुल 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन प्रतिष्ठानों से जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई.

Food Safety Department fined shops for Non-standard foods
खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीन प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना
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Published : Nov 17, 2020, 2:16 PM IST

नरसिंहपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन प्रकरणों में अपर जिला दण्डाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. दो खाद्य प्रतिष्ठान के पर 25- 25 हजार और एक प्रतिष्ठान पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

सुनील कुमार आत्मज सीताराम गुप्ता की फर्म सोनू उपहार सेंटर बस स्टैंड के पास मुंगवानी पर 25 हजार रूपये, संदेश कुमार आत्मज कंछेदीलाल चौकसे की फर्म चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका पर 25 हजार रूपये और आशीष चौकसे आत्मज नित्यगोपाल चौकसे की फर्म लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टैंड के पास सिंहपुर के विरूद्ध 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन ने मुंगवानी में सोनू उपहार सेंटर का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अपीज डेयरी टोस्ट एवं क्रंची टोस्ट का नमूना अमानक पाया गया. जिसके चलते 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा विहित खाद्य पंजीयन के बगैर खाद्य पदार्थों को संग्रहीत कर विक्रय करना पाया गया. इनकी मेडिकल शॉप में मेडिकल सामग्री के अतिरिक्त हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा आदि खाद्य सामग्री का विक्रय करना पाया गया. जिसको लेकर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन द्वारा लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टेंड के पास सिंहपुर का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा मिथ्याछाप हरिओम फुड्स प्रीमियम मोती साबुदाना का विक्रय करना पाया गया. इस नमूने के मिथ्याछाप होने की पुष्टी जांच रिपोर्ट में हुई. जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

नरसिंहपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन प्रकरणों में अपर जिला दण्डाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. दो खाद्य प्रतिष्ठान के पर 25- 25 हजार और एक प्रतिष्ठान पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

सुनील कुमार आत्मज सीताराम गुप्ता की फर्म सोनू उपहार सेंटर बस स्टैंड के पास मुंगवानी पर 25 हजार रूपये, संदेश कुमार आत्मज कंछेदीलाल चौकसे की फर्म चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका पर 25 हजार रूपये और आशीष चौकसे आत्मज नित्यगोपाल चौकसे की फर्म लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टैंड के पास सिंहपुर के विरूद्ध 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन ने मुंगवानी में सोनू उपहार सेंटर का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अपीज डेयरी टोस्ट एवं क्रंची टोस्ट का नमूना अमानक पाया गया. जिसके चलते 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने चौकसे मेडिकल शॉप सालीचौका का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा विहित खाद्य पंजीयन के बगैर खाद्य पदार्थों को संग्रहीत कर विक्रय करना पाया गया. इनकी मेडिकल शॉप में मेडिकल सामग्री के अतिरिक्त हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा आदि खाद्य सामग्री का विक्रय करना पाया गया. जिसको लेकर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन द्वारा लक्ष्मी नारायण किराना स्टोर्स बस स्टेंड के पास सिंहपुर का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अनावेदक द्वारा मिथ्याछाप हरिओम फुड्स प्रीमियम मोती साबुदाना का विक्रय करना पाया गया. इस नमूने के मिथ्याछाप होने की पुष्टी जांच रिपोर्ट में हुई. जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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