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नरसिंहपुरः हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लीना दीक्षित ने पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना लगाया है.

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Published : Jan 30, 2021, 6:38 PM IST

Narsinghpur District Court
नरसिंहपुर जिला कोर्ट

नरसिंहपुर। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लीना दीक्षित द्वारा सत्र प्रकरण क्र 174/18 में पत्नी के हत्यारे पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही 5000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के अनुसार करेली थाने हनुमान वार्ड निवासी आरोपी विनोद उर्फ बिल्लू जाटव ने अपनी पत्नी को दिनांक 24 मार्च 2018 को घर पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी. जिसके बाद 15 अप्रैल 2018 को पत्नी ने दम तोड़ दिया.

करेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 498 ,307,302,भादस का मामला बनाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था. अभियोजन ने अपने समर्थन में साक्ष्य कराकर तर्क प्रस्तुत किए. जिसे सहमत होते हुए न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लीना दीक्षित ने आरोपी को धारा 302 भादवि का दोषी मानते हुये 5 साल के सश्रम कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.मामले में अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने पैरवी की.

नरसिंहपुर। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लीना दीक्षित द्वारा सत्र प्रकरण क्र 174/18 में पत्नी के हत्यारे पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही 5000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन के अनुसार करेली थाने हनुमान वार्ड निवासी आरोपी विनोद उर्फ बिल्लू जाटव ने अपनी पत्नी को दिनांक 24 मार्च 2018 को घर पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी. जिसके बाद 15 अप्रैल 2018 को पत्नी ने दम तोड़ दिया.

करेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 498 ,307,302,भादस का मामला बनाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था. अभियोजन ने अपने समर्थन में साक्ष्य कराकर तर्क प्रस्तुत किए. जिसे सहमत होते हुए न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लीना दीक्षित ने आरोपी को धारा 302 भादवि का दोषी मानते हुये 5 साल के सश्रम कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.मामले में अभियोजन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेष पुरोहित ने पैरवी की.

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