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कलेक्टर ने जर्जर मकानों को चिन्हित कर क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई के दिए निर्देश

बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में जर्जर पड़े मकानों और भवनों को चिन्हित कर तत्काल क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि कोई दुर्घटना की चपेट में ना आ सके.

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जर्जर मकानों के हिस्से को हटाने की कार्रवाई
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Published : Jun 17, 2020, 11:50 AM IST

नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश के आदेश अनुसार अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात के मौसम के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों और मकानों को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए. इसके अलावा जर्जर शासकीय भवनों का भी चिन्हांकन किया जाए. चिन्हित करने के बाद नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.

क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई

इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि जिन भवनों पर किसी न्यायालय का स्थगन हो, उसके बारे में न्यायालय से आदेश प्राप्त करके ही क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई की जाये, जिसके निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए गए हैं. जिला कमांडेंट होमगार्ड को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

जर्जर मकानों को चिन्हित करने के निर्देश

इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जर्जर भवन में लोग निवास नहीं करें. दुर्घटना किसी भी स्थिति में नहीं हो सके. आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट पर रखा जाए. इसके लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे जनता इसका लाभ ले सके. इस संबंध में राज्य शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यकता अनुसार रेस्क्यू की कार्रवाई की जाये. सभी नालियों की साफ-सफाई समुचित रूप से सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जो अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनिश्चित करें.

नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश के आदेश अनुसार अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात के मौसम के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों और मकानों को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए. इसके अलावा जर्जर शासकीय भवनों का भी चिन्हांकन किया जाए. चिन्हित करने के बाद नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.

क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई

इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि जिन भवनों पर किसी न्यायालय का स्थगन हो, उसके बारे में न्यायालय से आदेश प्राप्त करके ही क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने की कार्रवाई की जाये, जिसके निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए गए हैं. जिला कमांडेंट होमगार्ड को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

जर्जर मकानों को चिन्हित करने के निर्देश

इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जर्जर भवन में लोग निवास नहीं करें. दुर्घटना किसी भी स्थिति में नहीं हो सके. आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट पर रखा जाए. इसके लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे जनता इसका लाभ ले सके. इस संबंध में राज्य शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यकता अनुसार रेस्क्यू की कार्रवाई की जाये. सभी नालियों की साफ-सफाई समुचित रूप से सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जो अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनिश्चित करें.

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