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कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने लोगों और व्यापारियों सहित सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क लगाने की अपील की है.

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Published : Apr 1, 2021, 3:21 PM IST

section 144 imposed due to corona
मुरैना में धारा 144 लागू

मुरैना। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना मरीज और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने गुरुवार से जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 के तहत चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

  • कोरोना को देखते हुए धारा 144 लागू

कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए गुरुवार से आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं. जिले भर में सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चूने के गोले बनाए जा रहे है. दुकानों ,प्रतिष्ठानों में आने वाले के लिए मास्क के इस्तेमाल का भी ध्यान रखा जा रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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  • सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति जरुरी

सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी जरुरी होगी. पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों या बाजारों में बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति घूमता हुआ मिला तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा. सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर भी 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

मुरैना। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना मरीज और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने गुरुवार से जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 के तहत चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

  • कोरोना को देखते हुए धारा 144 लागू

कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन ने कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए गुरुवार से आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं. जिले भर में सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चूने के गोले बनाए जा रहे है. दुकानों ,प्रतिष्ठानों में आने वाले के लिए मास्क के इस्तेमाल का भी ध्यान रखा जा रहा है. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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  • सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति जरुरी

सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी जरुरी होगी. पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों या बाजारों में बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति घूमता हुआ मिला तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा. सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर भी 100 रुपए का जुर्माना किया जाएगा.

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