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मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन ने लगाया 68 लाख का जुर्माना

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Published : Mar 3, 2021, 5:43 PM IST

जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारी विनोद गुप्ता के खिलाफ 68 लाख 88 हजार का जुर्माना लगाया.

Illegal possession of temple land
मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा

मुरैना। प्रदेश में शिवराज सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की और अतिक्रमणकारी विनोद गुप्ता के खिलाफ 68 लाख 88 हजार का जुर्माना लगाया.

मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा

मामले में अपर आयुक्त आशोक चौहान ने बताया कि रामजानकी मंदिर पर राखी टेंट हाउस के संचालक विनोद कुमार गुप्ता ने मैरिज गार्डन बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया था. जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश को निरस्त करके अतिक्रमणकारी विनोद गुप्ता पर 68 लाख 88 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया.

ये पहला मामला है जब प्रशासन ने जिले में इस तरह की कार्रवाई की है. इससे पहले भी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर प्रशासन लाखों रुपये का जुर्माना लगाता रहा है.

मुरैना। प्रदेश में शिवराज सरकार ने माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है. इसी क्रम में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की और अतिक्रमणकारी विनोद गुप्ता के खिलाफ 68 लाख 88 हजार का जुर्माना लगाया.

मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा

मामले में अपर आयुक्त आशोक चौहान ने बताया कि रामजानकी मंदिर पर राखी टेंट हाउस के संचालक विनोद कुमार गुप्ता ने मैरिज गार्डन बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया था. जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश को निरस्त करके अतिक्रमणकारी विनोद गुप्ता पर 68 लाख 88 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया.

ये पहला मामला है जब प्रशासन ने जिले में इस तरह की कार्रवाई की है. इससे पहले भी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर प्रशासन लाखों रुपये का जुर्माना लगाता रहा है.

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