मंदसौर। हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद अब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट इंदौर की डबल बेंच ने नगर पालिका परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष की अपील खारिज करते हुए अंतिम फैसला दिया है.
पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद इस पद पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग कर कांग्रेस के एक पार्षद को अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी थी. 40 पार्षदों वाली इस परिषद में कांग्रेस के फिलहाल 17 पार्षद ही हैं, जबकि भाजपा के 23 पार्षद होने के बावजूद बहुमत वाली पार्टी के पार्षद को अध्यक्ष पद की कमान नहीं सौंपने से भाजपा के एक पार्षद ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने यहां विधिवत चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को आदेशित दिया था. इसी फैसले के तहत चुनाव आयोग ने आगामी 17 फरवरी को यहां 40 पार्षदों के मतदान के जरिए अध्यक्ष चुनने का आदेश दिया है, लेकिन आयोग के इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार के नियुक्त अध्यक्ष ने फिर हाईकोर्ट में अपील की थी.
अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने चुनाव निरस्त कर राज्य शासन के नियुक्त अध्यक्ष पद को ही बरकरार रखने की अपील की थी, जिसे डबल बेंच ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब यहां 17 फरवरी को होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. उधर इस फैसले के बाद भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है, जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष ने भी अब चुनावी मुकाबला करने की बात कही है.